हरियाणा में पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग(A) को आरक्षण देने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कही ये बात

आरक्षण किसी भी हालत में 50 फीसदी से अधिक ना हो इसका भी ध्यान रखा गया

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यदि पिछड़े वर्ग (A) की आबादी सभा क्षेत्र की कुल आबादी का 2 प्रतिशत या अधिक है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग (ए) से संबंधित कम से कम 1 पंच होगा.  ऐसे वार्डों में अनुसूचित जाति(Schedule Caste) के लिए आरक्षित वार्डों को छोडक़र पिछड़ा वर्ग के लिए ड्रॉ के माध्यम से अलॉट किया जाएगा. प्रत्येक चुनाव में रोटेशन के आधार पर वार्ड आरक्षित किया जाएगा.

चंडीगढ़ - हरियाणा में बुधवार, 31 अगस्त को कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा पिछड़ा आयोग(Haryana Backward Classes Commission) की रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए आगामी पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग श्रेणी-A को आरक्षण देने का फैसला लिया गया. आज, वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में अन्य जानकारी साझा की. मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आबसर्वेशन दी थी.

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2022 लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994(Panchayati Raj Act, 1994) में संशोधन किया गया. सीएम ने कहा कि हमनें बैकवर्ड क्लास कमीशन(Bakward Classes Commission) का गठन किया. कमीशन ने हर इकाई की जाति के अनुसार सैंपल सर्वे कराया. उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण किसी भी हालत में 50 फीसदी से अधिक ना हो इसका भी ध्यान रखा गया.

सीएम मनोहर लाल(CM Manohar Lal Khattar) ने कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच के पदों को BC(A) यानी Backward Class(A) के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किया जाएगा जो ग्राम सभा क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (A) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी.

उन्होंने कहा कि यदि पिछड़े वर्ग (A) की आबादी सभा क्षेत्र की कुल आबादी का 2 प्रतिशत या अधिक है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग (ए) से संबंधित कम से कम 1 पंच होगा.  ऐसे वार्डों में अनुसूचित जाति(Schedule Caste) के लिए आरक्षित वार्डों को छोडक़र पिछड़ा वर्ग के लिए ड्रॉ के माध्यम से अलॉट किया जाएगा. प्रत्येक चुनाव में रोटेशन के आधार पर वार्ड आरक्षित किया जाएगा.

सीएम ने कहा कि इसी प्रकार एक ब्लॉक में सरपंच के पदों की कुल संख्या का 8 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग (A) के लिए आरक्षित किया जाएगा..पिछड़ा वर्ग (A) के लिए आरक्षण के लिए प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की संख्या के उच्चतम तीन गुना में से ड्रा द्वारा आवंटित किया जाएगा. जहां पर सरपंच का पद पहले से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है उन ग्राम पंचायतों को छोडक़र, पिछड़े वर्ग (A) की आबादी का सबसे बड़ा प्रतिशत है, वहां बाद के चुनावों में रोटेशन द्वारा सरपंच के पद के लिए आरक्षण किया जाएगा.

उन्होंने कहा, "प्रत्येक पंचायत समिति में पिछड़े वर्ग (A) के लिए वार्ड आरक्षित होंगे और इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या उस पंचायत में वार्डों की कुल संख्या के अनुपात में लगभग समान होगी. ब्लॉक समिति में कुल जनसंख्या की पिछड़े वर्ग (A) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में वार्डों को ड्रा द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों के अलावा आवंटित किया जाएगा और बाद के चुनावों में रोटेशन अपनाया जाएगा.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे बताया कि प्रत्येक जिला परिषद में भी पिछड़े वर्ग(A) के लिए आरक्षित होंगे. इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या उस जिला परिषद में वार्डों की कुल संख्या के अनुपात के समान होगी. यह ड्रा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों(Reserved Wards) के अलावा आवंटित किया जाएगा और बाद के चुनावों में रोटेशन अपनाया जाएगा.

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