सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, पैकेट पर लिखी होगी ये लाइन
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नई दिल्ली - सिगरेट व अन्य तंबाकू से बने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग को लेकर केंद्र सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय(Union Ministry of Health and Family Welfare) की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब सिगरेट और अन्य उत्पादों के पैकेटों पर बड़े अक्षरों में लिखा होगा - 'तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु'. आपको बता दें कि इससे पहले सिगरेट व अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स के पैकेट पर तंबाकू यानी दर्दनाक मौत लिखा होता था.
21 जुलाई को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संशोधित नियम जारी किए हैं. नए नियम 1 दिसंबर 2022 से लागू होंगे. इसके अलावे पैकेट के पिछले हिस्से में काले बैकग्राउंड पर सफेद अक्षरों में लिखा होगा -'आज ही छोड़े, कॉल करें 1800-11-2356.'
आपको बता दें किसी भी तरह का तंबाकू या इससे बने कोई प्रोडक्ट किसी नाबालिग को बेचना बाल न्याय अधिनियम 2015(Child Justice Act 2015) की धारा 77 का उल्लंघन है. इस कानून के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को 7 वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है.
तंबाकू के सेवन से 80 लाख लोगों की होती है मौत
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन(WHO) के डेटा के अनुसार दुनियाभर में तंबाकू के सेवन से हर साल करीब 80 लाख मौतें होती हैं. लोगों में तंबाकू का इस्तेमाल रोकने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध(World No Tobacco Day) दिवस मनाया जाता है. इस दिन तंबाकू के खतरे के बारे में दुनियाभर के लोगों को जागरूक किया जाता है.