सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई आज: ED के सारे सबूत सत्येंद्र जैन के खिलाफ

पत्नी पूनम और दो अन्य को इसी केस में बेल दे चुकी है एवन्यू रेंज कोर्ट, याददाश्त खोने का दावा कर चुके हैं सत्येंद्र
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याचिका में दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया गया था कि वह संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (बी) के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है, जिसमें कहा गया है कि यदि व्यक्ति विकृत दिमाग का है तो उसे विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

 

नई दिल्ली- दिल्ली की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन की नियमित जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। पूनम के अलावा दो और आरोपी अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमा जैन को भी जमानत दी थी।जैन 99 दिन से ED की गिरफ्त में हैं। इस केस में सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को कोर्ट ने एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।  दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई आज एवन्यू रेंज कोर्ट में होगी। 

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कोर्ट से आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र को विकृत व्यक्ति घोषित करने और उन्हें विधायक और एक मंत्री के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।​​​​​सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई को गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल न्यासिक हिरासत में हैं। याचिका दायर करने वाले आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दावा किया था कि सत्येंद्र जैन ने खुद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने यह घोषणा की थी कि उन्होंने कोरोना के कारण अपनी याददाश्त खो दी है। चार्जशीट के मुताबिक इस मामले 10 लोग आरोपी हैं, जिनमें दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन समेत चार निजी फर्म के और 6 अन्य लोग शामिल हैं। 

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चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।  मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा काट रहे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी थी। इससे पहले 6 अगस्त को अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को अंतरिम जमानत दी थी।कोर्ट ने पूनम जैन की नियमित जमानत याचिका पर ईडी के स्पेशल पब्लिक प्रेसिक्यूटर एन के मट्टा को 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। यह पूरा मामला 2017 में आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले पर आधारित है।

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