निर्वाचन आयोग: अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए नहीं करना पड़ेगा 18 वर्ष के होने का इंतजार

जो युवा साल की पहली तारीख को 18 वर्ष के हो जाएंगे वे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकते हैं
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 अब एक जनवरी के अलावा एक अप्रैल, एक जुलाई व एक अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाता बन सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बुधवार को मतदाता पंजीकरण फार्मों में हुए संशोधन के बारे में राजनीतिक दलों को जानकारी दी।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 17 साल के युवा भी वोटर लिस्ट में लाख जोड़ने  के लिए आवेदन दे सकते हैं। उन्हें आवेदन देने के लिए 18 साल के होने का इंतजार नहीं करना पड़ना है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसे सभी युवा जो साल की पहली तारीख को 18 वर्ष के हो जाएंगे वे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकते हैं। 

नई दिल्ली- मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ और एईआरओ को यह निर्देश दिया है कि वे यह सुविधा देने के लिए तकनीकी इंतजाम सुनिश्चत करने में जुट जाएं ताकि युवा 18 वर्ष की उम्र पूरा होने के पहले ही वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दें सकें। ऐस में अब भारत निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 18 वर्ष पूरा होने का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। 

 

 

 अब एक जनवरी के अलावा एक अप्रैल, एक जुलाई व एक अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाता बन सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बुधवार को मतदाता पंजीकरण फार्मों में हुए संशोधन के बारे में राजनीतिक दलों को जानकारी दी।

भारतीय निर्वाचन आयोग ने बड़ी घोषणा  की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 17 साल के युवा भी वोटर लिस्ट में लाख जोड़ने  के लिए आवेदन दे सकते हैं। उन्हें आवेदन देने के लिए 18 साल के होने का इंतजार नहीं करना पड़ना है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसे सभी युवा जो साल की पहली तारीख को 18 वर्ष के हो जाएंगे वे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब एक जनवरी के अलावा एक अप्रैल, एक जुलाई व एक अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाता बन सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बुधवार को मतदाता पंजीकरण फार्मों में हुए संशोधन के बारे में राजनीतिक दलों को जानकारी दी।

 अब एक जनवरी के अलावा एक अप्रैल, एक जुलाई व एक अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाता बन सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बुधवार को मतदाता पंजीकरण फार्मों में हुए संशोधन के बारे में राजनीतिक दलों को जानकारी दी।

 वहीं, अब वोटर आइडी को आधार कार्ड को जोड़ा जाएगा। इसके लिए एक अगस्त से पूरे बीएलओ घर-घर जाकर आधार नंबर संकलन की प्रक्रिया करेंगे। वोटर को जन्म तिथि व निवास प्रमाण पत्र के तौर पर भी अब आधार कार्ड को मान्यता दे दी गई है। वहीं अब युवाओं को वोटर लिस्ट में आवेदन करने के लिए एक वर्ष इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर तीन माह पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा अपना नाम सूची में शामिल करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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