टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को उम्रकैद, श्रीनगर में पथराव, इंटरनेट बंद किया गया

यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 10 लाख का जुर्माना भी लगाया

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यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई
प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक (Yasin Malik) को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

 

Terror Funding Case: टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को दिल्ली की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। फैसले के दौरान मलिक कोर्ट रूम में मौजूद रहे। यासीन मलिक पर फैसले को देखते हुए कोर्ट में भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है।

इससे पहले मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने यासीन मलिक को मृत्युदंड दिए जाने का अनुरोध किया था। वहीं मलिक ने अवैध गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत लगाए गए आरोपों समेत उस पर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था।

सुनवाई के दौरान यासीन मलिक के घर से कुछ ही दूरी पर कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालांकि जवानों ने पत्थरबाजों की इस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसूगैस के गोले दागे जिसके बाद ये पत्थरबाज वहां से भाग खड़े हुए।

यासीन मलिक के घर से कुछ ही दूरी पर पत्थरबाजी

इधर, प्रशासन ने श्रीनगर में तत्काल प्रभाव से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। पथराव की घटना के बाद शहर भी बंद हो गया है। लोग विरोध- प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए है। इससे पहले पुलिस ने यासीन के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। यहां ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ये पथराव और प्रदर्शन यासीन मलिक के घर के बाहर किया जा रहा है। बता दें कि श्रीनगर के पास मैसूमा में यासीन मलिक का घर है।

 

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