किरायेदार का सत्यापन अब अनिवार्य, नहीं कराया तो मकान मालिक पर होगा केस

दिल्ली पुलिस मकान मालिक के खिलाफ सरकारी आदेश का  उल्लंघन का मामला दर्ज करेगी
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किरायेदार का सत्यापन अब अनिवार्य
फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले जालसाजों को बिना सत्यापन किराए पर मकान देने वाले मकान मालिक पर मुकदमा दर्ज होगा। दिल्ली पुलिस मकान मालिक के खिलाफ सरकारी आदेश का  उल्लंघन का मामला दर्ज कर कार्रवाई करेगी। 

नई दिल्ली- फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले जालसाजों को बिना सत्यापन किराए पर मकान देने वाले मकान मालिक पर मुकदमा दर्ज होगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि साइबर सेल ने सितंबर माह तक दिल्ली में चल रहे करीब 100 से अधिक कॉल सेंटर का खुलासा किया है। जिसमें जालसाज लोगों को नौकरी दिलाने, बीमा पॉलिसी पर लाभ देने और सस्ते दाम पर मोबाइल देने का झांसा देकर ठगी करते थे। 

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इसमें से ज्यादातर मामलों में आरोपी किराए पर मकान लेकर फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे।साइबर सेल की जांच में पता चला है कि जालसाज अपने फर्जी कॉल सेंटर चलाने के लिए मकान मालिक को मोटी रकम देकर मकान को किराए पर लेते हैं और अपना सत्यापन कराने से बचते हैं। नियमानुसार मकान मालिकों को किराएदार रखने के एक सप्ताह के अंदर कागजात थाने में जमा करने होते हैं।   


राजधानी में जालसाज लगातार फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों से ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ज्यादातर कॉल सेंटर किराए के मकान में चल रहे होते हैं।दिल्ली पुलिस मकान मालिक के खिलाफ सरकारी आदेश का  उल्लंघन का मामला दर्ज कर कार्रवाई करेगी।  इन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने किरायेदारों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।  

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सत्यापन करवाने से किराएदार का पूरा ब्यौरा पुलिस को मिल जाता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मकान मालिकों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वे अपने किराएदारों का सत्यापन करवाएं। अगर कोई मकान मालिक किराएदारों का सत्यापन नहीं करवाता है तो पुलिस उसके खिलाफ मामला दर्ज करेगी। गलत मंशा से किराए पर मकान लेने वाला व्यक्ति अगर कोई गलत जानकारी मुहैया करवाता है तो पुलिस उसपर कार्रवाई कर सकती है।


 

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