ईडी का दावा बच्चा गोद लेने चाहती थीं अर्पिता, पार्थ चटर्जी ने किए थे एनओसी पर साइन

पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और सहयोगी अर्पिता मुखर्जी  इन दिनों जेल में बंद
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former minister partha chatterjee
आर्पिता द्वारा बच्चे को गोद लेने के लिए पार्थ चटर्जी ने एक पारिवारिक मित्र के रूप में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पत्र पर भी साइन किए थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी  इनदिनों जेल में बंद है। 

कोलकाता- पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी  इनदिनों जेल में बंद है।ईडी ने यह भी दावा किया कि पार्थ चटर्जी से अर्पिता मुखर्जी के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछने पर उन्होंने कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि ईडी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि अर्पिता ने कई दस्तावेजों में उन्हें अपना नॉमिनी घोषित किया था। इसका मतलब यह है कि अर्पिता के बाद उनकी संपत्तियों के मालिक पार्थ चटर्जी होंगे।  

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सीबीआई ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) घोटाले के सिलसिले में एक सॉफ्टवेयर कंपनी के दिल्ली और कोलकाता में छह स्थानों पर छापेमारी की थी। पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्कूलों में ग्रुप-सी स्टाफ के पद पर अयोग्य और गैर-सूचीबद्ध उम्मीदवारों को अवैध नियुक्तियों में इनकी संलिप्तता मिली थी। चटर्जी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार में 2014 से 2021 तक शिक्षा मंत्री रहे थे।

ईडी के मुताबिक, पार्थ चटर्जी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह एक जन प्रतिनिधि हैं, लिहाजा इस तरह की सिफारिश के लिए कई लोग उनके पास आते हैं। ईडी ने दाखिल की चार्जशीट में दावा किया है कि अर्पिता एक बच्चा गोद लेना चाहती थ। इसके लिए पार्थ चटर्जी ने एक पारिवारिक मित्र के रूप में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पत्र पर भी साइन किए थे।चार्जशीट में दोनों के घरों में ली गई तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों, नकदी और सामान का विवरण भी था। 

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इस दौरान लगभग 50 करोड़ रुपये की नकदी, विदेशी मुद्रा, आभूषण और सोने के बिस्कुट बरामद किए थे। यह दोनों संपत्तियां पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की थी। दोनों के पास से ईडी अभी तक 103.10 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है।  ईडी ने बताया कि उसने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में 48.22 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को स्कूल सेवा आयोग घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से अनुचित लाभ उठाया था। 

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