सरपंच बने पत्नी और सरपंची करे पति अब ऐसा नहीं चलेगा! जानें

चुनाव जीते पत्‍नी और ‘सरपंच’ बने पति ये नहीं चलेगा
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महिला सरपंचों के चुनाव जीतने पर उनके पतियों द्वारा बैठकों में भाग लेने पर राज्य सरकार ने निर्देश जारी किये हैं। राज्य सरकार की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया कि कई महिला सरपंचों के परिवार के पुरुष सदस्य उनकी तरफ से आधिकारिक बैठकों में हिस्सा ले रहे थे। ऐसे में इसपर बैन लगाया गया है।

चंडीगढ़.  राज्य सरकार ने महिला सरपंचों को उनके पतियों द्वारा सभाओं में भाग लेने पर चुनाव जीतने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कई महिला सरपंचों के परिवार के पुरुष सदस्य उनकी ओर से आधिकारिक बैठकों में शामिल हो रहे हैं. ऐसे में इसे बैन कर दिया गया है।

पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया, 'मुझे पता चला है कि ज्यादातर महिला सरपंच ऐसी हैं जो जिला मुख्यालयों पर हुई बैठकों में शामिल नहीं होती हैं। वे ब्लॉक और ग्राम स्तर की बैठकों में भी शामिल नहीं होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो महिलाओं के लिए आरक्षण का मकसद क्या था?

ऐसे में पंजाब की आप सरकार ने अब उपायुक्तों और अन्य जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि महिला सरपंच व्यक्तिगत रूप से सभी आधिकारिक बैठकों में शामिल हों। कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि महिला सरपंचों के पति और रिश्तेदार न सिर्फ बैठकें करते हैं बल्कि गांवों में काम भी संभालते हैं. मैंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस प्रथा को रोका जाए।

धालीवाल का कहना है कि पहले भी उन्होंने अधिकारियों से बैठक में महिला सरपंचों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा था. हालांकि, अब उनकी ओर से लिखित निर्देश दिए गए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पुरुष प्रतिनिधियों को भी सभा स्थलों के अंदर जाने की अनुमति न हो. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को सशक्त बनाया जाए।

गौरतलब है कि पंजाब की पिछली कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था। पंजाब में कुल 13,276 पंचायतें हैं। वहीं सरपंचों की बैठक को लेकर जारी नए आदेशों का कई महिला सरपंचों ने भी समर्थन किया है.

इस महीने की शुरुआत में, मध्य प्रदेश के पंचायत राज विभाग ने भी एक आदेश जारी कर जिला कलेक्टरों को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिन्होंने निर्वाचित नहीं होने वालों को पद की शपथ दिलाई। दरअसल, यह आदेश कम से कम तीन पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति और ससुर को आधिकारिक शपथ दिलाने के बाद जारी किया गया था. 

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