नेता गिरफ्तारी से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाते हैं - कोलकाता हाईकोर्ट

पार्थ चटर्जी को एयर एम्बुलेंस द्वारा कोलकाता से भुवनेश्वर एम्स में शिफ्ट किया गया है
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एसएसकेएम सुपरस्पेशलिटी अस्पताल से जुड़े डॉक्टरों की भूमिका के संबंध में एक आम आदमी के रूप में हमने सही अनुभव नहीं किया है. हाल के दिनों में सत्तारूढ़ दल से जुड़े कई राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया था या पेश होने का निर्देश दिया था. पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के समक्ष और जांच एजेंसी द्वारा एसएसकेएम अस्पताल में शरण लेने से सफलतापूर्वक बच गए - कोलकाता हाईकोर्ट

कोलकाता - पश्चिम बंगाल में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में टीचिंग व नॉन टीचिंग कमर्चारियों(School Service Commission) की भर्ती में घोटाले के चलते गिरफ्तार हुए तृणमूल कांग्रेस के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए एम्स भुवनेश्वर शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि एम्स भुवनेश्वर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर पार्थ की जांच करें. पार्थ चटर्जी फिलहाल कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में एडमिट हैं. कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने पहले भी जांच एजेंसियों की पूछताछ से बचने के लिए एसएसकेएम अस्पताल में शरण ली है. 

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Kolkata High Court

कोर्ट ने कहा, "एसएसकेएम सुपरस्पेशलिटी अस्पताल से जुड़े डॉक्टरों की भूमिका के संबंध में एक आम आदमी के रूप में हमने सही अनुभव नहीं किया है. हाल के दिनों में सत्तारूढ़ दल से जुड़े कई राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया था या पेश होने का निर्देश दिया था. पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के समक्ष और जांच एजेंसी द्वारा एसएसकेएम अस्पताल में शरण लेने से सफलतापूर्वक बच गए. जब उन्होंने पाया कि जांच एजेंसी के पास सत्ताधारी राजनीति दल की छत्रछाया में मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले संदिग्धों से पूछताछ करने की कोई संभावना नहीं है. उन्हें एसएसकेएम सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. उन्होंने उक्त अस्पताल प्राधिकरण द्वारा जारी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत में पेश होने से भी परहेज किया."

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Bhuvaneshwar AIIMS

हाई कोर्ट गिरफ्तार मंत्री को सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में स्थानांतरिक करने के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. अदालत ने कहा कि आरोपी मंत्री को एसएसकेएम अस्पातल से एंबुलेंस के जरिए कोलकाता एयरपोर्ट पर ले जाया जाएगा और उनके साथ उनके वकील और एक डॉक्टर भी होंगे. अदालत ने एम्स(All India Institute Of Medical Sciences) भुवनेश्वर के अधिकारियों को कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, श्वसन चिकित्सा और एंडोक्रिनोलॉजी में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम द्वारा आरोपी की चिकित्सकीय जांच करने को कहा है.

अदालत ने एम्स अधिकारियों को मामले में इंवेस्टिगेशम ऑफिसर , एसएसकेएम मेडिकल ऑफिसर और आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को सोमवार दोपहर 3 बजे तक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया.

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बता दें की ईडी गिरफ्तारी के बाद शनिवार को पार्थ चटर्जी की तबियत बिगड़ गई थी. उसके बाद निचली अदालत के आदेश के बाद उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया. पार्थ चटर्जी ने पूछताछ के दौरान शिकायत की थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. जोका(पश्चिम बंगाल) के ईएसआई(ESI) अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच भी हुई थी. जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की. ताजा खबरों के मुताबिक पार्थ चटर्जी को एयर एम्बुलेंस से कोलकाता से भुवनेश्वर एम्स में शिफ्ट किया गया है.

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