हाईकोर्ट की फटकार: IPS पंकज चौधरी पर 50 हजार की पेनल्टी

याचिका में कार्मिक विभाग पर CAT का स्टे नहीं मानकर ट्रांसफर करने आरोप

 | 
 हाईकोर्ट की फटकार: IPS पंकज चौधरी पर 50 हजार की पेनल्टी
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- लोगों को इस तरह की याचिकाएं लगाने की आदत सी हो गई है, जिसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी याचिकाएं कोर्ट का कीमती समय भी खराब करती हैं। ट्रिब्यूनल की ओर से याचिकाकर्ता के पक्ष में इंटरिम ऑर्डर होने के बावजूद हाइकोर्ट में यह याचिका पेश की गई थी जबकि ट्रिब्यूनल में ही मामला उठाना चाहिए था।

जयपुर- राजस्थान हाईकोर्ट ने IPS पंकज चौधरी का ट्रांसफर से जुड़ा केस सेंट्रल एडमिनस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) में पेंडिंग होने बावजूद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर गहरी नाराजगी जताते हुए चौधरी पर 50 हजार रुपए की पेनल्टी लगा दी। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की डिविजनल बेंच ने पंकज चौधरी की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- लोगों को इस तरह की याचिकाएं लगाने की आदत सी हो गई है, जिसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी याचिकाएं कोर्ट का कीमती समय भी खराब करती हैं। ट्रिब्यूनल की ओर से याचिकाकर्ता के पक्ष में इंटरिम ऑर्डर होने के बावजूद हाइकोर्ट में यह याचिका पेश की गई थी जबकि ट्रिब्यूनल में ही मामला उठाना चाहिए था।

यह ज्यूडिशियल प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है। इसलिए याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपए बतौर पेनल्टी एक महीने में राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (RALSA) में जमा करवानी होगी।

IPS पंकज चौधरी की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट तनवीर अहमद ने कहा कि CAT के ऑर्डर को राज्य सरकार नहीं मान रही है। उसके स्टे ऑर्डर को दरकिनार करते हुए ट्रांसफर वाली जगह जॉइनिंग करने को याचिकाकर्ता को कहा गया है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा-अगर मामले में कंटेम्प्ट बनता है, तो याचिकाकर्ता को CAT में जाना चाहिए। CAT पहले ही उसे रिलीफ दे चुका है। यह ज्यूडिशियल प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है। इसलिए याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपए बतौर पेनल्टी एक महीने में राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (RALSA) में जमा करवानी होगी।

यह ज्यूडिशियल प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है। इसलिए याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपए बतौर पेनल्टी एक महीने में राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (RALSA) में जमा करवानी होगी।

याचिका में कहा गया कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग (DOP) ने 30 जून को याचिकाकर्ता का तबादला SDRF के SP पोस्ट से कम्युनिटी पुलिसिंग में SP की पोस्ट पर कर दिया। जबकि CAT ने 6 जुलाई को इंटरिम ऑर्डर में रिलीव नहीं होने की सूरत में याचिकाकर्ता को पुराने पद पर ही काम करते रहने को कहा था। ट्रिब्यूनल ऑर्डर के बावजूद प्रदेश सरकार ने 12 जुलाई को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को नई पोस्ट का वर्कचार्ज सम्भालने को कह दिया। जबकि IPS पंकज चौधरी को अब तक पुरानी पोस्ट से रिलीव नहीं किया गया था। लेकिन रोक के बाद जारी 12 जुलाई का आदेश रिलीविंग आदेश के समान ही है। इसलिए याचिकाकर्ता को पुराने पद पर ही बना रहने दिए जाने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए की पेनल्टी लगा दी।

Latest News

Featured

Around The Web