सोशल मीडिया पर लिखने से पहले हो जाएं सावधान! नफरत फैलाने के खिलाफ एक्शन में सरकार

केंद्र सरकार जल्द ही कानून लेकर आने वाली है जिसमें हेट स्पीच वालों पर कार्रवाई होगी.
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पीएम मोदी
देश में नफरती भाषा के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सख्त हो रही है. इस मामले को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही कानून लेकर आने वाली है जिसमें हेट स्पीच वालों पर कार्रवाई होगी.

नई दिल्ली - केंद्र सरकार (Central Government) देश में हेट स्पीच (Hate Speech) के बढ़ते मामलों को लेकर अब सख्ती के मूड में है. केंद्र सरकार (Central Government) जल्दी ही हेट स्पीच को लेकर सख्त कानून (Law) लेकर आने वाली है. इस कानून के तहत हेट स्पीच की परिभाषा तय की जाएगी. कानून का ड्राफ्ट (Draft) तैयार किया जा रहा है. अब हेट स्पीच को लेकर पैमाना तय होगा.

सरकार ने सख्त कानून लाने की तैयारी कर ली है. इस कानून के दायरे में सिर्फ हिंसा फैलाने वाला कंटेंट ही नहीं बल्कि झूठ फैलाने और आक्रामक विचार रखने वाले भी आने वाले हैं. कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और हो सकता है कि मानसून सत्र में इस कानून को लेकर संसद में बहस देखने को मिल जाए.

हेटस्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, अन्य देशों के कानूनों और अभिव्यक्ति की आजादी के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, इसे जल्द ही सार्वजनिक राय के लिए पेश किया जाएगाइसमें हेटस्पीच की परिभाषा स्पष्ट होगी, ताकि लोगों को भी यह पता रहे कि जो बात वे बोल या लिख रहे हैं, वह कानून के दायरे में आती है या नहीं.

केंद्र सरकार ने नफरती कंटेंट रोकने के लिए एंटी हेटस्पीच कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. विधि आयोग ने हेटस्पीच पर अपने परामर्श पत्र में साफ किया है कि यह जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंसा फैलाने वाली स्पीच को हेटस्पीच माना जाए, इंटरनेट पर पहचान छिपाकर झूठ और आक्रामक विचार फैलाने से भेदभाव बढ़ाने वाली और नस्ली भाषा को भी हेटस्पीच के दायरे में रखा जाना चाहिए.

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