करप्शन केस: तीन महीने बाद जेल से बाहर आए पूर्व कांग्रेसी मंत्री धर्मसोत, हार पहनाकर स्वागत किया

हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई के वक्त कोई परमिट होल्डर कमीशन की गवाही देने नहीं आया, जिसके बाद  जमानत मिली 

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कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में जंगलात मंत्री रहे धर्मसोत पिछले 85 दिन से नाभा जेल में बंद हैं। उन्हें करप्शन केस में पकड़ा गया था। धर्मसोत पर आरोप है कि उन्होंने परमिट लेने वाले लोगों से एक पेड़ कटाई के बदले 500 रुपए कमीशन लिया। 

चंडीगढ़- धर्मसोत को विजिलेंस ब्यूरो ने 3 महीने पहले करप्शन केस में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद इस केस में IPC की धारा 420, 467, 468 और 471 भी जोड़ दी गई है। पूर्व कांग्रेसी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की नाभा जेल से बाहर आ गए हैं। जेल प्रबंधन ने तर्क दिया कि सरकार से उन्हें जानकारी मिली कि धर्मसोत पर दर्ज केस में नई धाराएं जोड़ी गई हैं। उन्हें जमानत सिर्फ करप्शन केस में मिली है।। जिसके बाद धर्मसोत के वकीलों ने दोबारा हाईकोर्ट में पहुंच की। जिसके बाद धर्मसोत को नई धाराओं में भी जमानत मिल गई है।

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कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में जंगलात मंत्री रहे धर्मसोत पिछले 85 दिन से नाभा जेल में बंद हैं। उन्हें करप्शन केस में पकड़ा गया था। धर्मसोत पर आरोप है कि उन्होंने परमिट लेने वाले लोगों से एक पेड़ कटाई के बदले 500 रुपए कमीशन लिया। विजिलेंस ने शुरूआती जांच में उनके सवा करोड़ कमीशन लेने के आरोप साबित होने की बात कही। हालांकि हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई के वक्त कोई परमिट होल्डर कमीशन की गवाही देने नहीं आया। जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई।

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धर्मसोत को 2 दिन पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से रेगुलर बेल मिली। इसके बाद भी उन्हें नाभा जेल से नहीं छोड़ा गया। इस दौरान समर्थकों ने हार पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। नाभा जेल के अफसरों के मुताबिक उनके पास जो जमानत ऑर्डर पहुंचा है, उसमें इन धाराओं में जमानत नहीं है। इसलिए उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता इसके बाद आज शाम तक वह जेल से रिहा हो सकते हैं।जेल प्रशासन का कहना है कि उन्हें भी अब ही इसके बारे में पता चला है। उन्हें फैक्स के जरिए यह जानकारी भेजी गई। जिसके बाद उनकी रिहाई रोक दी गई।


 

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