कांस्टेबल के 6600 पदों पर चयनित आवेदकों के नियुक्ति पत्र नौ सितंबर तक लगी रोक

कोर्ट ने कहा -नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा मेथड अपनाना उचित है या नहीं ये सवाल का विषय

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इसके बाद भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई।
याची ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की नीति के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेने वाला भी अंतिम सूची से बाहर हो सकता है। 30 अक्तूबर, एक और दो नवंबर 2021 को दोबारा लिखित परीक्षा हुई। परीक्षा में 3 लाख 89 हजार अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा, कद के माप को लेकर भी काफी संख्या में युवा हाईकोर्ट पहुंचे थे।

चंडीगढ़-  हरियाणा में पुरुष व महिला कांस्टेबल के 6600 पदों पर चयनित आवेदकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक को हाईकोर्ट ने 9 सितंबर तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा कि अब हमारे सामने यह सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा मेथड अपनाना उचित है या नहीं। याचिका दाखिल करते हुए 41 आवेदकों ने हाईकोर्ट को बताया था कि हरियाणा सरकार ने पुरुष व महिला कांस्टेबल के 6600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई।

इसके बाद भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई।

याची ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की नीति के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेने वाला भी अंतिम सूची से बाहर हो सकता है।परीक्षा के बाद अन्य सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और जब नियुक्ति का समय आया तो हरियाणा सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाई।इस दौरान याची पक्ष ने कहा कि यदि चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए तो याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि कितने ऐसे आवेदक हैं जो एक ही शिफ्ट में परीक्षा में बैठे थे और उनके उत्तर एक जैसे थे। इस पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक को 9 सितंबर तक बढ़ा दिया है।  

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13 दिसंबर 2020 को 5500 पुरुष सिपाही के पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें 8 लाख 39 हजार युवाओं ने आवेदन किया था। सिपाही पुरुष भर्ती का पेपर 7 अगस्त 2021 को लीक हो गया था। 30 अक्तूबर, एक और दो नवंबर 2021 को दोबारा लिखित परीक्षा हुई। परीक्षा में 3 लाख 89 हजार अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा, कद के माप को लेकर भी काफी संख्या में युवा हाईकोर्ट पहुंचे थे।


 

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