श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह मामला- आज से होगी हर दिन सुनवाई

अब अदालत तय करेगी मामला सुनने योग्य है या नहीं
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शाही मस्जिद के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि वह केस के कमजोर बिंदुओं की जानकारी अदालत को बिंदुवार देंगे । उनकी ओर से अधिवक्ता जीपी निगम, नीरज शर्मा, अबरार अहमद, सौरभ मौजूद रहेंगे। 

कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह केस में सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में सोमवार आज 25 जुलाई से सेवन रूल इलेवन पर हर दिन सुनवाई होगी। वादी पक्ष अदालत के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में चुनौती देने की बात कह रहे हैं। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेनद्र प्रताप सिंह आदि की ओर से दायर वाद की विगत दिनों सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत ने सोमवार से दोपहर तीन बजे के बाद हर दिन सुनवाई के आदेश दिए थे।

मथुरा-  आज से यानी सोमवार से ठाकुर केशवदेव बनाम इंतजामिया कमेटी केस पर प्रत्येक दिन सुनवाई होगी कि केस अदालत में चलने योग्य है भी या नहीं। इस संबंध में सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह ने 21 जुलाई को आदेश किया था। विपक्षीगण इंतजामिया कमेटी आदि 7 रूल 11 सीपीसी के तहत इसी मुद्दे पर पहले सुनवाई चाहते हैं, जबकि पक्षकार पहले ईदगाह का कोर्ट कमिश्नर पर सर्वे कराने की मांग अदालत से कर रहे थे।

 

 

वादी पक्ष ने विवादित स्थल पर अमीन कमीशन नियुक्त करने की मांग की थी, जबकि प्रतिवादी पक्ष सेवन रूल इलेवन पर बहस कर ये निश्चित करना चाहता है कि वाद विचरण के योग्य है अथवा नही। इस पर अदालत ने प्रतिवादी पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सेवन रूल इलेवन पर हर दिन बहस सुनने के आदेश दिए। महेन्द्र प्रताप ने बताया कि अदालत के आदेश को जिला जज की अदालत में चुनौती दी जाएगी। 

पक्षकार इस निर्णय के खिलाफ जिला जज राजीव भारती की अदालत में रिवीजन दाखिल करेंगे।शाही मस्जिद के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि वह केस के कमजोर बिंदुओं की जानकारी अदालत को बिंदुवार देंगे । उनकी ओर से अधिवक्ता जीपी निगम, नीरज शर्मा, अबरार अहमद, सौरभ मौजूद रहेंगे।वादी पक्ष ने विवादित स्थल पर अमीन कमीशन नियुक्त करने की मांग की थी, जबकि प्रतिवादी पक्ष सेवन रूल इलेवन पर बहस कर ये निश्चित करना चाहता है कि वाद विचरण के योग्य है अथवा नही। इस पर अदालत ने प्रतिवादी पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सेवन रूल इलेवन पर हर दिन बहस सुनने के आदेश दिए। महेन्द्र प्रताप ने बताया कि अदालत के आदेश को जिला जज की अदालत में चुनौती दी जाएगी। 

शाही मस्जिद के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि वह केस के कमजोर बिंदुओं की जानकारी अदालत को बिंदुवार देंगे । उनकी ओर से अधिवक्ता जीपी निगम, नीरज शर्मा, अबरार अहमद, सौरभ मौजूद रहेंगे। 

शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत में सोमवार आज से हर दिन तीन बजे से सेवन रूल इलेवन पर बहस की होगी। अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी ने बताया कि उनके द्वारा दायर वाद में आर्किलोजिकल सर्वे और अमीन कमीशन नियुक्त किए जाने की मांग पर अदालत में सुनवाई होगी। शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव/अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत में हमारी ओर से सेन रूल इलेवन के तहत बहस होनी है।पक्षकार गण ने केस के स्थायित्व को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर संबंधी प्रार्थना पत्र अदालत में दे दिया था। उनके द्वारा मांग की गई है कि पहले केस कोर्ट कमिश्नर के मुद्दे पर सुना जाए। बहस के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन ने पहले केस चलने योग्य है या नहीं इस मुद्दे पर सुनने के आदेश दिए।

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