शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो फाइन के साथ डोनेट करना पड़ेगा ब्लड

पंजाब में अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
 | 
सीएम
पंजाब सरकार ने यातायात नियमों में बदलाव किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी नए यातायात नियमों के अनुसार, गति सीमा से अधिक, शराब या नशीली दवाओं के सेवन के दौरान ड्राइविंग करते वक्त पकड़े जाने पर आपको फाइन के साथ-साथ ब्लड डोनेट भी करना पड़ेगा। जैसे ही पंजाब सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना राशि और लाइसेंस निलंबित करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी की। उसके बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) एएस राय ने लोगों से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं करने का आग्रह किया है।

चंडीगढ़. सीएम भगवंत मान ट्रैफिक नियमों को लेकर बेहद सजग है। पंजाब सरकार ने यातायात नियमों में बदलाव किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी नए यातायात नियमों के अनुसार, गति सीमा से अधिक, शराब या नशीली दवाओं के सेवन के दौरान ड्राइविंग करते वक्त पकड़े जाने पर आपको फाइन के साथ-साथ ब्लड डोनेट भी करना पड़ेगा। जैसे ही पंजाब सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना राशि और लाइसेंस निलंबित करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी की। उसके बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) एएस राय ने लोगों से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं करने का आग्रह किया है।

परिवहन विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना का विवरण देते हुए एडीजीपी ने कहा कि अब निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने पर एक हजार रुपये जुर्माना के साथ पहली बार उल्लंघन करने पर तीन महीने की अवधि के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है। तीन महीने के लाइसेंस निलंबन के साथ दूसरी बार उल्लंघन करने पर कंपोजिशन फीस दोगुनी यानी 2000 रुपये होगी। उन्होंने कहा कि लाल बत्ती के उल्लंघन की स्थिति में पहली और दूसरी बार उल्लंघन करने पर क्रमश: 1000 रुपये और 2000 रुपये की राशि का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।

एडीजीपी (यातायात) ने कहा कि पूरे पंजाब में ट्रैफिक पुलिस विंग को नई अधिसूचना में निर्धारित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में, पुलिस गति सीमा, लाल बत्ती का उल्लंघन, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने, वाहन चलाते समय शराब और नशीली दवाओं के प्रभाव, ओवरलोडिंग और दो पहिया वाहनों पर दो से अधिक व्यक्तियों की सवारी करने पर कार्रवाई की जाएगी।

आम जनता से सहयोग की मांग करते हुए, एएस राय ने कहा कि अब उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस एक अवधि के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें सक्षम अधिकारियों द्वारा सुझाए गए नियमों से गुजरना होगा। एडीजीपी ने माता-पिता और स्कूल अधिकारियों से कम उम्र के बच्चों / छात्रों को यातायात नियमों के बारे में शिक्षित करने के अलावा उन्हें वाहन चलाने से रोकने का भी आग्रह किया, जब तक कि उनके पास लाइसेंस न हो। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि शहरों में किशोरों और अन्य युवाओं द्वारा ट्रिपल राइडिंग की जाती थी, जिसे निश्चित जुर्माना राशि लगाकर सख्ती से रोका जाएगा।

उन्होंने कहा कि अब सहायक उप निरीक्षक और उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी को वाहन को तेज गति, लाल बत्ती का उल्लंघन, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने, शराब पीकर वाहन चलाने और ट्रिपल राइडिंग के लिए चालान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। 

Latest News

Featured

Around The Web