जज ने पुलिस को दिया आदेश, 'गवाह को स्वर्गलोक से पाताललोक तक ढूंढकर पेश करो', प्रशासन में मचा हड़कंप

एसआई भगवान सिंह ने फोन पर स्थानीय अखबार को बात की वे 2014 से 2017 तक कापरेन थाना क्षेत्र में तैनात थे
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जिन मामलों को लेकर मैजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है, वह सब 2014 से 2017 की बीच की पेशियां हैं। उन्होंने बताया,"इनमे में कई कारणों से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया हूं।"

बूंदी: राजस्थान(Rajasthan) के बूंदी जिले(Bundi District) में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक स्थानीय कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि स्वर्गलोक से लेकर पाताललोक तक ढूंढो लकिन गवाह को कोट में पेश किया जाए। दरअसल बूंदी जिले के केशवरायपाटन(Keshavraypatan) के मजिस्ट्रेट(Civil Magistrate) ने पुलिस को कई मामलों में गवाह रहे तत्कालीन एक सब-इंस्पेक्टर भगवान सिंह(Sub-Inspector) को कई बार कोर्ट में तलब किया था। ऐसे में बार-बार गैरहाजिर रहने पर मजिस्ट्रेट ने एसएचओ कापरेन(SHO Kapren) सुरेश गुर्जर(Suresh Gurjar) के नाम एक पत्रादेश(Letter Order) लिखा है। हालांकि मीडिया ने जब एसएचओ से आदेश के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने ऐसे किसी पत्र की जानकारी से इंकार किया।

क्या है मामला

गौरतलब है कि जोधपुर(Jodhpur) में स्थित राजस्थान हाईकोर्ट(Rajasthan High Court) ने 5 व 10 साल पुराने मामलों को जल्दी से निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। जिसके चलते केशवरायपाटन सिविल न्यायाधीश ने एक मामले में गवाह के लगातार गैरहाजिर होने पर सख़्त रुख इख्तियार किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि गवाह के लगातार गैरहाजिर रहने से केस के निबटान में विलंब हो रहा है। ऐसे में गवाह भगवान सिंह पुत्र समुंद्र सिंह(Bhagwan Singh S% Samundar Singh) को स्वर्गलोक से पाताललोक(Heaven To Hades) तक ढूंढ कर गवाही के लिए पेश किया जाए। जिससे फाइल्स में समय पर गवाह दर्ज़ किये जा सके। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गवाह भगवान सिंह को विटनेस एविडेंस(Witness Evidence) के लिए 5 जुलाई की तारीख तय की है।

स्थानीय अखबार ने खोज निकाला

एसएचओ के मजिस्ट्रेट के द्वारा पत्रादेश के इंकार करने के बाद स्थानीय अखबार ने खोजबीन करके एसआई भगवान सिंह का पता लगाया। एसआई भगवान सिंह ने फोन पर स्थानीय अखबार को बात की वे 2014 से 2017 तक कापरेन थाना क्षेत्र में तैनात थे। उसके बाद पदौन्नत होने पर  2021 में 3 महीने कापरेन थाने में रहे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वे 1 साल से कोटा जिले(Kota District) के बोरखेड़ा थाना(Borkheda Station) में सेकेंड अधिकारी(Second Officer) के पद पर तैनात हैं। जिन मामलों को लेकर मैजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है, वह सब 2014 से 2017 की बीच की पेशियां हैं। उन्होंने बताया,"इनमे में कई कारणों से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया हूं।"

उन्होंने आगे बताया कि एक दफ़ा उनके भतीजे का देहांत हो गया था, फिर उनके बच्चे की शादी थी। एसआई भगवान सिंह ने बताया कि सीआई(Circle Inspector) के बाहर होने के चलते भारत बंद के आह्वान के कारण उन्हें ड्यूटी दी गयी थी। इस वजह से वे कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। हालांकि उन्होंने कहा कि अगली पेशी 5 जुलाई को है जिसमें वे कोर्ट में हाज़िर होकर स्पष्टीकरण देंगे।

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