मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित

जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मामले को दो दिन के लिए टालना अन्याय है। उन्होंने कहा कि संभव हो तो मामले को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो दिन टालते हुए अगली सुनवाई 14 जुलाई को तय की है।
जुबैर धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में न्यायिक हिरासत में है। यह मामला 2018 में उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट पर आधारित है। इस ट्वीट में 1980 के दशक की एक फिल्म- 'किसी से ना कहना' का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 17 जून को हिंदूफोबिया ट्वीट और संतों के अपमान तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया था।
गौरतलब है कि मजिस्ट्रेटी अदालत ने दो जुलाई को जुबैर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने जुबैर के खिलाफ आरोपों की प्रकृति और गंभीरता का हवाला दिया था और कहा था कि मामला जांच के शुरुआती स्तर पर है। दालत ने जुबैर को हिरासत में पांच दिन की पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा था।