NGT का अडानी ग्रुप को बड़ा झटका, प्रदूषण फैलाने के लिए इस कंपनी पर लगाया करोड़ों का जुर्माना

एनजीटी ने राज्य और केंद्र सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है कि यूपीसीएल पर ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन सिस्टम से छेड़छाड़ करने के लिए अतिरिक्त जुर्माना लगाए।

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अडानी
एनजीटी ने आदेश में कहा कि 50 फीसदी मुआवजे का इस्तेमाल पानी की आपूर्ति को ठीक करने के लिए, सीवेज, एसटीपी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में खर्च किए जाएगे। अंतरिम आदेश के मुताबिक यूपीसीएल ने 5 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। वहीं, एनजीटी ने यूपीसीएल से कहा है कि बाकी का जुर्माना अगले तीन महीने में जमा करा दिया जाए।

दिल्ली- एनजीटी ने अडानी ग्रुप की कंपनी उडुपी पॉवर प्लांट पर पर्यावरण के नियमों को तोड़ने और प्रदूषण फैलाने के लिए 52 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी की चेन्नई बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जुर्माना पर्यावरण मुआवजा प्रदूषक भुगतानके सिद्धांत पर लगाया जा रहा है।

वहीं एनजीटी ने आदेश में कहा कि 50 फीसदी मुआवजे का इस्तेमाल पानी की आपूर्ति को ठीक करने के लिए, सीवेज, एसटीपी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में खर्च किए जाएगें। अंतरिम आदेश के मुताबिक यूपीसीएल ने 5 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। वहीं एनजीटी ने यूपीसीएल से कहा है कि बाकी का जुर्माना अगले तीन महीने में जमा करा दिया जाए।

बता दें कि उडुपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास उडुपी जिले के येल्लूर गांव में 600 मेगावाट के दो संयंत्र हैं। इस संयंत्र को पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिलने पर इलाके के लोगों ने 2003-04 विरोध प्रदर्शन भी किया था। अडानी ग्रुप की और से इस प्लांट का अधिग्रहण 2025 में किया गया था और अब इसकी क्षमता का विस्तार किया जा रहा है।

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