Government New Guideline: सिगरेट के पैकेट पर अब लिखा होगा 'तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु

सुप्रीम कोर्ट  ने धूम्रपान करने की उम्र बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की,तंबाकू के सेवन से हर साल होती है 80 लाख लोगों की मौत
 | 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संशोधित नियम 21 जुलाई को जारी किए गए हैं। नए नियम एक दिसंबर 2022 से लागू होंगे। इसके अलावे पैकेट के पिछले हिस्से में काली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में आज ही छोड़े, कॉल करें 1800-11-2356 लिखा होगा।  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संशोधित नियम 21 जुलाई को जारी किए गए हैं। नए नियम एक दिसंबर 2022 से लागू होंगे। इसके अलावे पैकेट के पिछले हिस्से में काली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में आज ही छोड़े, कॉल करें 1800-11-2356 लिखा होगा।  

नई दिल्ली - सिगरेट और अन्य तंबाकू जनित पदार्थों की पैकिंग के लिए केंद्र सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब सिगरेट और अन्य उत्पादों के पैकेटों पर बड़े अक्षरों में तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु लिखना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले तंबाकूजनित पदार्थों के पैकेट पर तंबाकू यानी दर्दनाक मौत लिखा होता था। आपको बता दें किसी भी तरह का तंबाकू या उससे युक्त पदार्थ किसी नाबालिग को बेचना बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 का उल्लंघन है। इस कानून के तहत आरोपित को सात वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। 

 

 

 

 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संशोधित नियम 21 जुलाई को जारी किए गए हैं। नए नियम एक दिसंबर 2022 से लागू होंगे। इसके अलावे पैकेट के पिछले हिस्से में काली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में आज ही छोड़े, कॉल करें 1800-11-2356 लिखा होगा।  

 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को व्यावसायिक स्थानों और हवाई अड्डों से स्मोकिंग जोन हटाने, धूम्रपान की उम्र बढ़ाने, शैक्षणिक-स्वास्थ्य संस्थानों और पूजा के स्थान के पास से सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि यदि आप प्रचार चाहते हैं तो एक अच्छे मामले पर बहस करें। प्रचार हित याचिका दायर न करें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संशोधित नियम 21 जुलाई को जारी किए गए हैं। नए नियम एक दिसंबर 2022 से लागू होंगे। इसके अलावे पैकेट के पिछले हिस्से में काली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में आज ही छोड़े, कॉल करें 1800-11-2356 लिखा होगा।  

 

fffg


विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनियाभर में तंबाकू के सेवन से तकरीबन 80 लाख मौतें हर साल होती हैं। तंबाकू का इस्तेमाल रोकने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन तंबाकू के खतरे के बारे में दुनियाभर के लोगों को जागरूक किया जाता है। 
किसी भी तरह का तंबाकू या उससे युक्त पदार्थ किसी नाबालिग को बेचना बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 का उल्लंघन है। इस कानून के तहत आरोपित को सात वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। अब सरकार ने सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी को नए ढंग से लिखने के नियम जारी कर दिए हैं। 


 

Latest News

Featured

Around The Web