OP Chautala : ओम प्रकाश चौटाला ने सजा फैसले को दी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती

आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओपी चौटाला दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं. 
 | 
ओपी चौटाला
 आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा काट रहे ओपी चौटाला ने मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 

हरियाणा - इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने आय से अधिक संपत्ती के मामले में चार साल की सुनाई जा चुकी है. ओमप्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहे हैं. मंगलवार को ओपी चौटाला ने इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बता दें कि 27 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनेलो सुप्रीमो को चार साल की सजा सुनाते हुए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा उनकी चार प्रोपर्टी भी जब्त करने के आदेश अदालत ने दिए थे. 

मंगलवार को उनके वकील हर्ष शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि चौटाला को दोषी ठहराने और सजा का आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. सीबीआई ने दिल्ली के विशेष अदालत में ओपी चौटाला के खिलाफ केस दायर किया था. सीबाआई ने चौटाला के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया था जिसके मुताबिक चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच आय से अधिक संपत्ति जुटाई है. मई 2019 में ई़डी ने 3.6 करोड़ की सपंत्ति जब्त की थी. 

अदालत में पेश किए गए सबतों के मुताबिक चौटाला ने अपनी पावर का प्रयोग करके आय से अधिक अर्जित की है. मामले की सुनावाई के दौरान ओपी चौटाला अपनी बेगुनाई को साबित नहीं कर पाए वहीं सीबाआई ओपी चौटाला को दोषी साबित करने में कामयाब हो गई. इससे पहले भी ओपी चौटाला साल 2013 में जेबीटी भर्ती घोटाले में दोषी पाए गए थे. जनवरी साल 2013 में अदालत ने ओपी चौटाला और उनके बेटे डॉ अजय चौटाला को भ्रष्टाचार  निवारण अधिनियम के तहत दस साल की सजा सुनाई थी. चौटाला तीन हजार से अधिक अयोग्य शिक्षकों की भर्ती का करने के दोषी पाए गए थे. 

Latest News

Featured

Around The Web