पूर्व कांग्रेसी मंत्री गिलजियां की गिरफ्तारी पर रोक

चंडीगढ़- गिलजियां के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। पंजाब के पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी रखी है। इस मामले में विजिलेंस ने पूर्व मंत्री गिलजियां के भतीजे दलजीत गिलजियां को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। फिलहाल दलजीत गिलजियां विजिलेंस के रिमांड पर है।
विजिलेंस का दावा है कि दलजीत ही मंत्री चाचा संगत गिलजियां का पूरा काम देखता था। अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से लेकर पेड़ों की कटाई के परमिट समेत कई तरह के काम में उसका सीधा दखल था। हालांकि दलजीत ने इसे राजनीतिक बदलाखोरी करार दिया है।कोर्ट ने पंजाब सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने कांग्रेस सरकार के वक्त हुए जंगलात घोटाले में मोहाली में केस दर्ज किया है। इस केस में पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी में संगत सिंह गिलजियां को भी नामजद किया गया है। जैसे ही केस में नाम होने की भनक लगी तो गिलजियां अंडरग्राउंड हो गए। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।
पूर्व कांग्रेसी मंत्री संगत सिंह गिलजियां को राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक 2 हफ्ते के लिए बढ़ गई है। सोमवार को केस की सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से केस की स्टेट्स रिपोर्ट मांगते हुए गिरफ्तारी पर 25 जुलाई तक रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने उसी दिन पूर्व मंत्री को अंतरिम राहत दी थी। आज यानी सोमवार को हुई सुनवाई में सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। जिसके बाद हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है।