सिप्पी सिद्धू हत्याकांड: जज की बेटी कल्याणी सिंह ने जमानत के लिए पहुंची हाईकोर्ट

सीबीआई नहीं चाहती कि कल्याणी की जमानत हो
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सिप्पी सिद्धू हत्याकांड: जज की बेटी कल्याणी सिंह ने जमानत के लिए पहुंची हाईकोर्ट
मोहाली के फेज 3बी2 में रहने वाले सिप्पी सिद्धू (35) की चंडीगढ़ सेक्टर-27बी के एक पार्क में गोलियां मार 20 सितंबर 2015 को हत्या की गई थी। CBI दावा कर चुकी है कि कल्याणी ने अज्ञात हमलावर के साथ मिलकर सिप्पी की हत्या की थी। वह घटना के बाद सेक्टर-10 में बर्थडे पार्टी में चली गई। सेक्टर-27 की सेक्टर-10 से दूरी 10 से 15 मिनट की है।

चंडीगढ़-  राष्ट्रीय स्तर के शूटर सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में उसे 15 जून को चंडीगढ़ CBI ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसका 4 और 2 दिन का रिमांड लिया गया था। हाईकोर्ट जस्टिस अनूप चितकारा की बेंच में केस की आज सुनवाई है। शिमला हाईकोर्ट की जज जस्टिस सबीना की बेटी कल्याणी  ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मांगी है। वह पिछले 21 जून से चंडीगढ़ बुड़ैल जेल में कैद है। 

 

 

केस सूची में 238वें नंबर पर है। इससे पहले अर्जेंट केसों की सुनवाई होगी। ऐसे में लंच के बाद ही केस की सुनवाई होने की संभावना है। इससे पहले लगभग 2 सप्ताह पहले चंडीगढ़ जिला अदालत की CBI कोर्ट के स्पेशल जज ने कल्याणी की जमानत अर्जी को रद्द कर दिया था। अब कल्याणी ने हाईकोर्ट से CBI कोर्ट के फैसले को रद्द करने और नियमित जमानत देने की मांग की है। कल्याणी ने कहा है कि वह बेकसूर है और झूठे केस में उसे फंसाया गया है।

सिप्पी सिद्धू हत्याकांड: जज की बेटी कल्याणी सिंह ने जमानत के लिए पहुंची हाईकोर्ट

बचाव पक्ष के वकील सरतेज नरूला के मुताबिक, कल्याणी CBI की जांच में पहले भी शामिल हो चुकी है। उसे देश छोड़कर भागना होता तो वह पहले ही भाग चुकी होती। वहीं वह बाहर आकर सबूतों और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगी। कल्याणी ने अपनी जिला अदालत में जमानत अर्जी दायर करते हुए कहा था कि सिप्पी सिद्धू 'फास्ट लेन' में जिंदगी जी रहा था। वह अपनी जिंदगी को रोमांचकारी गतिविधियां करके खतरों में डाल रहा था। सिप्पी का गलत कैरेक्टर छिपाने के लिए उसके परिवार ने उसे फंसाया है। सिप्पी कुछ गुप्त प्रॉपर्टी डीलिंग में शामिल था। ऐसे में हो सकता है कि ताकतवर लोगों के दबाव में उसकी हत्या हुई हो।

 केस सूची में 238वें नंबर पर है। इससे पहले अर्जेंट केसों की सुनवाई होगी। ऐसे में लंच के बाद ही केस की सुनवाई होने की संभावना है। इससे पहले लगभग 2 सप्ताह पहले चंडीगढ़ जिला अदालत की CBI कोर्ट के स्पेशल जज ने कल्याणी की जमानत अर्जी को रद्द कर दिया था। अब कल्याणी ने हाईकोर्ट से CBI कोर्ट के फैसले को रद्द करने और नियमित जमानत देने की मांग की है। कल्याणी ने कहा है कि वह बेकसूर है और झूठे केस में उसे फंसाया गया है।


CBI ने चंडीगढ़ प्रशासन के 20 जनवरी 2016 के प्रशासनिक आदेशों के आधार पर 13 अप्रैल 2016 को हत्या, आपराधिक साजिश रचने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मोहाली के फेज 3बी2 में रहने वाले सिप्पी सिद्धू (35) की चंडीगढ़ सेक्टर-27बी के एक पार्क में गोलियां मार 20 सितंबर 2015 को हत्या की गई थी। CBI दावा कर चुकी है कि कल्याणी ने अज्ञात हमलावर के साथ मिलकर सिप्पी की हत्या की थी। वह घटना के बाद सेक्टर-10 में बर्थडे पार्टी में चली गई। सेक्टर-27 की सेक्टर-10 से दूरी 10 से 15 मिनट की है।

 केस सूची में 238वें नंबर पर है। इससे पहले अर्जेंट केसों की सुनवाई होगी। ऐसे में लंच के बाद ही केस की सुनवाई होने की संभावना है। इससे पहले लगभग 2 सप्ताह पहले चंडीगढ़ जिला अदालत की CBI कोर्ट के स्पेशल जज ने कल्याणी की जमानत अर्जी को रद्द कर दिया था। अब कल्याणी ने हाईकोर्ट से CBI कोर्ट के फैसले को रद्द करने और नियमित जमानत देने की मांग की है। कल्याणी ने कहा है कि वह बेकसूर है और झूठे केस में उसे फंसाया गया है।

CBI के मुताबिक, उन्हें शक है कि जमानत मिलने पर आरोपी निश्चित रूप से गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेगी और साक्ष्यों के साथ छेड़खानी कर सकती है। वह CBI जांच को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। वहीं कल्याणी उन साक्ष्यों को भी प्रभावित कर सकती है, जो अभी CBI द्वारा इकट्‌ठा किए जाने हैं। वह भाग भी सकती है। इससे न्याय प्रक्रिया में रूकावट पैदा हो सकती है। इसके अलावा कल्याणी पीड़ित परिवार को धमका भी सकती है। कल्याणी पर लगाए गए आरोप काफी गंभीर प्रवृत्ति के हैं। ऐसे में उस पर दया नहीं दिखाई जानी चाहिए।



 

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