ATM इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से बदल रहा है ये नियम

अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई करने के नियमों में भी बदलाव हो रहा है
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नई सुविधा के लिए यूजर्स को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा. इसके साथ ही यह पूरी तरह से यूजर् पर डिपेंड करता है कि वह टोकन इस्तेमाल करना चाहता है या पुराने तरीके से ही पेमेंट जारी रखना चाहता है.

नई दिल्ली - अगले महीने की एक तारीख से यानी 1 अक्टूबर से कई नियम(Rules Changing From 1st October) बदलने वाले हैं. क्रेडिट-डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों, मार्केट में पैसा लगाने वालों और पेंशन धारकों के लिए नए नियम जानना जरूरी है. 

1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन(Card on File Tokenization) का नियम लागू होगा. इसके अलावा मार्केट में स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए नया अकाउंट सेटलमेंट लागू किया जाएगा. डीमेट अकाउंट से जुड़े नियम भी बदले हैं. इसके साथ ही अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई करने के नियमों में भी बदलाव हो रहा है.

यह सिस्टम देश भर में बढ़ रहे साइबर धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम कसने के लिए लाया गया है. 1 अक्टूबर से क्रेडिट-डेबिट कार्ड यूजर्स को पेमेंट कंपनियां कार्ड के बदले अब एक वैकल्पिक कोड देंगी. इस कोड को टोकन नाम दिया गया है. इस टोकन में कार्ड की डिटेल्स इंक्रिप्ट होकर सेव रहेंगी. 

यह हर यूजर्स के लिए एक यूनिक टोकन(CoFT) होगा. जिसे कई कार्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा. ऑनलाइन पेमेंट के लिए सीधे कार्ड की जगह यूनिक टोकन यूज किया जा सकेगा. RBI(Reserve Bank Of India) का मानना है कि इसके इससे फ्रॉड के मामले कम होंगे और ट्रांजैक्शन पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगी.

नई सुविधा के लिए यूजर्स को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा. इसके साथ ही यह पूरी तरह से यूजर् पर डिपेंड करता है कि वह टोकन इस्तेमाल करना चाहता है या पुराने तरीके से ही पेमेंट जारी रखना चाहता है.

वहीं Demat अकाउंट होल्डर्स के लिए 1 अक्टूबर से टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन(Two Factor Authentication) का इस्तेमाल करना जरूरी होगा. अब यूजर बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन(Biometric Authentication) के अलावा पासवर्ड, पिन या OTP(One Time Password) का भी इस्तेमाल होगा.

वित्त मंत्रालय के नियमों के मुताबिक 1 अक्टूबर से इनकम टैक्स पेयर(Income Tax Payers) अटल पेंशन योजना(Atal Pension Yojana) का लाभ नहीं उठा सकेंगे यानी जिन लोगों की कमाई 2.5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है. उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा. योजना में शामिल होने के लिए करदाताओं के पास केवल 3 दिन बचे हैं. 1 तारीख के बाद इनकम टैक्स पेयर्स ने इनरोल(Enroll) किया तो अकाउंट बंद हो जाएगा.

नई गाइडलाइंस के मुताबिक 1 अक्टूबर से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने वाले लोगों को अपना अकाउंट सेटल करने के लिए दो समय सीमा चुननी होंगी. मंथली यानी हर महीने और क्वार्टर ली यानी 3 महीने. दोनों ही मामलों में महीने या फिर क्वार्टर के पहले शुक्रवार को अकाउंट सेटल करना जरूरी होगा. अकाउंट सेटलमेंट(Account Settlement)  मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना.

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