ITR: घर बैठे खुद भी भर सकते हैं आईटीआर, जानिए स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस, 31 ‌जुलाई है लास्ट डेट

इनकम टैक्स स्लैब में न आने वाले लोग भी भर सकते हैं आईटीआर, मिलते हैं कई लाभ
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ITR
2021-2022 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। आप में से कई लोगों ने आईटीआर फाइल भी कर दी होगी और कई लोग अभी सोच रहे होंगे। जानिए कैसे हम खुद भी आईटीआर भर सकते हैं।
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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की इस साल की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यह शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है कि काफी तकनीकी एवं मुश्किल काम है। लोग ज्यादातर अपनी आईटीआर सीए की मदद से ही भरते हैं। हालांकि अब आप खुद से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं।आज की इस रिपोर्ट में हम आपको घर बैठे आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस बताएंगे। 

दो तरह की होती है आईटीआर
आईटीआर दो तरह के होती हैं। पहली ITR 1 और दूसरा ITR 4।  ITR-1 उन व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाता है जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है जिसमें वेतन/पेंशन,एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों से आय आदि शामिल हैं। ITR-4 एक व्यक्ति द्वारा दायर किया जाता है यदि वह धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अनुमानित आधार पर व्यवसाय और पेशे से लाभ और लाभ घोषित करने के योग्य है। 

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें

  • सबसे पहले www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं और यूजर्स आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। यदि लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो पहले आईडी बना लें। आईडी के तौर पर पैन कार्ड नंबर का इस्तेमाल होता है।
  • इसके बाद e-File के विकल्प पर क्लिक करें और फिर Income Tax Return link पर क्लिक करें।अब आप देखेंगे कि आपका पैन नंबर पहले से ही एंटर हो चुका है।
  • अब इस पेज पर आपको असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप को ओरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न का चयन करना होगा। 
  • अंत में Continue पर क्लिक करें।इसके बाद आपसे कुछ जरूरी जानकारी मांगी जाएंगी, उन्हें भर दें।अब टैक्स पेड और वेरिफिकेशन का पेज खुलेगा जहां आपको अपने हिसाब से विकल्प का चयन करना होगा।
  • अब प्रीव्यू करके फॉर्म को चेक कर लें और फिर सबमिट पर क्लिक करें।
  • ई-वेरिफिकेशन के लिए आपके फोन नंबर पर ओटीपी आएगा और आपका काम हो जाएगा।

नोट- यदि आपको कोई भी दिक्कत हो रही है या चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो आप सीए से जरूर बात करें।

हर साल इनकम टैक्स रिर्ट्न भरने से लोन मिलने में रहती है आसानी

कई बार लोगों को लोन लेने के लिए काफी परेशान होना पड़ता है, सैलरी अकाउंट न हो तो लोन लेना, क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं का लाभ उठाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हमारी सैलरी कम है या फिर कोई अन्य इनकम सोर्स है और इनकम टैक्स स्लैब में नहीं है तो भी हम आईटीआर में जीरो रिर्टन फाइल कर सकते हैं। हर साल आईटीआर भरने से बैंक हमपर लोन या क्रेडिट कार्ड देते वक्त भी भरोसा दिखाता है। 

टीडीएस का रुपया लेने के लिए भी भरें आईटीआर

कई कंप‌नियां कर्मचारियों की सैलरी से टीडीएस के रूप में रुपये काटती हैं, कई लोगों को जानकारी के अभाव में इस पैसे को लेने का जरिया नहीं पता होता, इस पैसे को आसानी से आप अपने अकाउंट में पा सकते हैं, इसके लिए आपको आईटीआर भरनी होगी। जिससे आपके खाते से कटा हुआ पैसा वापस आ जाएगा।  

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