झारखंड में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस ध्वस्त, हेमंत सोरेन को बहुमत!

हेमंत सोरेन ने कहा लोकतंत्र जीता बीजेपी का घमंड हारा
 
झारखंड में लंबे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने विश्वास मत जीत लिया है. सरकार के पक्ष में 48 वोट पड़े हैं, जबकि बीजेपी ने सदन का बहिष्कार कर दिया. सोमवार को हेमंत सोरेन ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था. इससे पहले रविवार देर रात विधायक दल की बैठक हुई थी. इसमें विश्वास प्रस्ताव का फैसला लिया गया था. हेमंत सोरेन ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस ध्वस्त हुआ।

रांची।  झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर भले ही सस्पेंस रहा हो, आने वाले समय में विधानमंडल जा सकता है, लेकिन इस बीच उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर एक बार फिर सरकार को सुरक्षित कर लिया. रेखा से बंधा हुआ है। सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही के माध्यम से सोरेन अपने विरोधियों से आम जनता तक यह संदेश पहुंचाने में सफल रहे कि यह पूर्ण बहुमत की सरकार है और अगर यह अस्थिर है।

तो यह लोकतांत्रिक जनादेश का अपमान होगा। हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट के जरिए यही भावना व्यक्त की। उन्होंने लिखा- "गर्व से जियो, हमारे काम से विपक्ष को जलाओ। लोकतंत्र जिंदाबाद!

हालांकि विश्वास मत के इस प्रदर्शन से हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर तलवार लटकने का खतरा टला नहीं है. यह खबर आम है कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री रहते हुए उनके नाम से एक पत्थर की खदान का पट्टा लेने के मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश भेजी है। चुनाव आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल का फैसला क्या आता है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। चुनाव आयोग की सिफारिश का पत्र 25 अगस्त को राजभवन पहुंच गया है और राज्यपाल के रुख का अभी खुलासा नहीं हुआ है.

नियमों के जानकारों का कहना है कि राज्यपाल चुनाव आयोग की सिफारिश मानने के लिए बाध्य हैं, यानी हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता निश्चित है. सूत्रों के मुताबिक इस बात पर पेंच फंसा हुआ है कि क्या हेमंत सोरेन विधानसभा चुनाव लड़ने के योग्य माने जाएंगे या फिर विधानसभा चुनाव हारने के बाद उपचुनाव? संभावना है कि राज्यपाल इस मुद्दे पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह मशविरा कर रहे हैं और इसी वजह से उनके फैसले में देरी हो रही है.

दूसरा मामला यह हो सकता है कि 'लाभ के पद' के मुद्दे पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी रोक सकते हैं। ऐसे में मामला कोर्ट में जा सकता है और राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी जा सकती है. वहीं राजनीतिक तौर पर इसे बीजेपी की सत्ता हासिल करने की कोशिश बताया जाएगा और झारखंड समेत पूरे देश में विरोध का माहौल बनेगा. इस फैसले को लेकर बीजेपी असमंजस में है.