2800 एकड़ जमीन खाली कराने के मामले में पंजाब सरकार को बड़ा झटका

सीएम भगवंत मान की खाली कराई जमीन पर HC का स्टे; सरकार से जवाबतलबी
 
फौजा सिंह कंपनी की करीब 1200 एकड़ जमीन छुड़ाने का दावा था। जिसके खिलाफ वह हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में पंजाब सरकार के वकील संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे सके। जिसके बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूरा जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

चंडीगढ़- पंजाब में दो हजार एकड़ से ज्यादा जमीन को अवैध अधिग्रहण से मुक्त कराया जा चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि शुक्रवार को हमने एसएएस नगर के ब्लॉक माजरी में 350 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 2,828 एकड़ अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि को मुक्त कराया।  मुल्लांपुर के नजदीक करीब 2800 एकड़ जमीन खाली कराने के मामले में पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट में जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस संदीप मौदगिल की डबल बैंच ने इसकी सुनवाई की। उनके आगे कंपनी ने जमीन के पुराने डॉक्यूमेंट्स भी रखे। जिसके बारे में सरकारी वकील कोई ठोस सबूत या दलील नहीं रख सके।

 

हाईकोर्ट में पंजाब सरकार के वकील संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे सके। जिसके बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूरा जवाब मांगा है।हाईकोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि सरकार ने अचानक कब्जा लेने की कार्रवाई क्यों की? कंपनी ने जमीन में उनकी प्रॉपर्टी से तोड़फोड़ का भी आरोप लगाया। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। यहां फौजा सिंह कंपनी की करीब 1200 एकड़ जमीन छुड़ाने का दावा था। जिसके खिलाफ वह हाईकोर्ट चले गए। जिसके बाद यह जवाब मांगा गया है। सरकार की तरफ से अब पंचायत विभाग इस बारे में जवाब दायर करेगा।


इस मामले में फौजा सिंह कंपनी ने कहा कि उन्होंने पंचायत से यह जमीन नहीं खरीदी। उनसे पहले कोई दूसरा इसका मालिक था। जिससे उन्होंने यह जमीन ली। यह पंचायती जमीन है, इसके बारे में सरकार पहले मालिक से जांच करे। वहीं जमीन को लेकर 8 जून को कोई ऑर्डर हुआ था। उसकी कॉपी कंपनी को नहीं दी गई। जब तक उन्हें पता चला तो सरकार कब्जा ले चुकी थी।