किसान नेता चढ़ूनी को नोटिस; हरियाणा सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब, कल फिर सुनवाई

धान खरीद को लेकर कुरुक्षेत्र में दिल्ली-अमृतसर हाईवे ब्लॉक करने पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख

 
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आंदोलन के दौरान नेशनल हाईवे  को जाम नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नेशनल हाइवे जाम करने को पूरी तरह अवैध माना है। हाईकोर्ट में जस्टिस AG मसीह और जस्टिस आलोक जैन की डबल बैंच ने मामले की सुनवाई की।

चंडीगढ़ - धान खरीद को लेकर कुरुक्षेत्र में दिल्ली-अमृतसर NH 44 ब्लॉक करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है। हाईकोर्ट ने सरकार को हाईवे खाली करवाने को कहा।  सोमवार को फिर इस मामले की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आंदोलन के दौरान नेशनल हाईवे  को जाम नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह अवैध है।वहीं सरकार और किसानों में सहमति के बाद यह धरना खत्म हो चुका है। 

 

 

सुप्रीम कोर्ट ने भी नेशनल हाइवे जाम करने को पूरी तरह अवैध माना है। हाईकोर्ट में जस्टिस AG मसीह और जस्टिस आलोक जैन की डबल बैंच ने मामले की सुनवाई की। सोमवार को हरियाणा सरकार द्वारा हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी।जाम करने वाले किसानों की अगुआई करने वाले भाकियू (चढूनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी को नोटिस जारी किया गया है। किसान नेता से जवाब मांगने के साथ हरियाणा सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है। 


 

कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी की अगुआई में शनिवार सुबह दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे-44 (जीटी रोड) जाम कर दी गई। किसान तुरंत धान खरीद की मांग कर रहे थे। करीब 24 घंटे जाम के बाद प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार में सहमति बन गई। जिसके बाद रविवार दोपहर में ही जाम खोल दिया गया था।भाकियू नेता गुरनाम चढ़ूनी और सरकार के बीच सहमति में तय हुआ कि जो फसल मंडियों में पड़ी है, उसकी भराई तुरंत शुरू कर दी जाएगी। हालांकि खरीद का काम 1 अक्टूबर से ही होगा। सरकार अब 22 की जगह 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान लेगी। इससे किसान की धान खराब नहीं होगी और पूरी धान की खरीद हो जाएगी।