पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ शुरू हो सकती है देशद्रोह की कार्रवाई

सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि यह समिति कानून मंत्री आजम नजीर तरार की अगुवाई में कार्य करेगी.
 
पाकिस्तान की सरकार जल्द ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाईशुरू कर सकती है. इसके लिए पाकिस्तानी सरकार ने एक समिति गठित की है. यह समिति इस बात पर चर्चा करेगी कि पीटीआई नेतृत्व संविधान के अनुच्छेद 6का उल्लंघन करने का दोषी है या नहीं?

नई दिल्ली - पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (Pakistan Tehreek-e-Insaf) पार्टी प्रमुख और पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं. पाकिस्तान सरकार अब इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई (Sedition Proceedings) शुरू करने की तैयारी में नजर आ रही है.

दरअसल पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को एक समिति गठित की है, जो इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाईशुरू करने के संबंध में फैसला लेगी. सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने बताया कि एक समिति गठित करने का फैसला मंत्रिमंडल की ओर से लिया गया. यह समिति इस बात पर चर्चा करेगी कि पीटीआई नेतृत्व संविधान के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन करने का दोषी है या नहीं?

सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि यह समिति कानून मंत्री आजम नजीर तरार की अगुवाई में कार्य करेगी और मंत्रिमंडल की अगली बैठक में अपने सुझाव पेश करेगी. उन्होंने कहा कि " सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले से यह साबित हो गया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने असंवैधानिक आदेश पारित किये."

सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक विस्तृत निर्णय जारी करने के बाद यह घटनाक्रम आया है, जिसमें बताया गया है कि अदालत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली के पूर्व उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी के तीन अप्रैल के विवादास्पद फैसले को क्यों खारिज कर दिया था.

बता दें कि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक या फिर किसी अन्य अंसवैधनिक तरीके से संविधान को निरस्त करता है या तोड़ता है या निलंबित करता है या स्थगित करता है या ऐसी साजिश करता है तो वह देशद्रोह का दोषी होगा. इस अपराध का दोषी पाये जाने पर मृत्युदंड का प्रावधान है.