बी एस येदियुरप्पा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में ट्रायल पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ ट्रायल पर रोक लगा दी है.
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सुप्रीम कोर्ट
येदियुरप्पा की अपील पर प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस और वासुदेव रेड्डी को भी नोटिस जारी किया.

नई दिल्ली - कर्नाटक (Karnataka) के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा (Former Chief Minister BS Yediyurappa) को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी राहत दी है. भूमि की अधिसूचना जारी करने से संबंधित भ्रष्टाचार (Corruption) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के 2020 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

दरअसल, येदियुरप्पा के फरवरी 2006 से अक्टूबर 2007 तक उपमुख्यमंत्री रहने के दौरान भूमि के कुछ हिस्से को गैर अधिसूचित करने और उद्यमियों को आवंटित करने का उन पर आरोप लगाया गया था. वहीं हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत दर्ज आपराधिक शिकायत को रद्द करने से 22 दिसंबर, 2020 को इनकार कर दिया था.

येदियुरप्पा की अपील पर प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस और वासुदेव रेड्डी को भी नोटिस जारी किया. दरअसल कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने रेड्डी की ओर से दायर एक निजी शिकायत पर 21 दिसंबर, 2015 को भ्रष्टाचार निवारण कानून के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के वकील ने दलील दी कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2015 में इसी मामले में सह-आरोपी रघुनाथ विश्वनाथ देशपांडे के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी थी. इसके साथ ही येदियुरप्पा के खिलाफ जांच अवैध थी और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान थी.

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