पूर्व मंत्री व राजद नेता ददन पहलवान समेत दस आरोपियों को सजा, 17 साल पहले पार्टी के नेता को पीटा

25 अक्तूबर 2005 को राजद नेता रामजी यादव को इतना पीटा था कि वे अधमरे हो गए थे
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RJD leader Dadan Pehalwan
यह मामला 2005 में राजद के ही एक नेता से मारपीट का है। इसमें ददन पहलवान समेत दस आरोपियों को दो-दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इन सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

पटना - बिहार के बक्सर की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई। आरोप था कि ददन पहलवान समेत दसों आरोपियों ने 25 अक्तूबर 2005 को राजद नेता रामजी यादव को इतना पीटा था कि वे अधमरे हो गए थे। मामले में रामजी यादव ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।  बिहार के पूर्व मंत्री व राजद नेता ददन पहलवान उर्फ ददन यादव को 17 साल पुराने मारपीट के मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है। मामला 2005 में राजद के ही एक नेता से मारपीट का है। इसमें ददन पहलवान समेत दस आरोपियों को दो-दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इन सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

RJD leader Dadan Pehalwan

यह पूरा मामला राजद प्रत्याशी सुनील कुमार उर्फ पप्पू यादव के प्रचार में मदद करने का था। रामजी यादव द्वारा दर्ज एफआईआर में कहा गया था कि 25 अक्तूबर 2005 को जब वे डुमरांव के कलावती कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय में बैठे थे तब ददन पहलवान व उनके साथियों ने वहां आकर उनके साथ लाठी-डंडे से मारपीट की। एफआईआर में रामजी यादव ने आरोप लगाया था कि उस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी रहे ददन पहलवान ने उनकी पिटाई कराई थी। 

RJD leader Dadan Pehalwan

घटना के दिन रामजी यादव डुमरांव के कलावती काम्प्लेक्स स्थित आरजेडी कार्यालय में बैठे थे। उन्होंने रामजी के साथ मारपीट शुरु कर दी। इतना ही नहीं वे उन्हें कार्यालय से बाहर खींच मेन रोड पर लाए और बुरी तरह पीटा। इसके बाद मरा हुआ समझकर उन्हें सड़क पर छोड़कर ही चले गए।  इसी बीच ददन पहलवान, मदन सिंह, भुअर यादव, खुशचंद सिंह, अख्तर हुसैन, मनोज यादव, सुबोध यादव, रामबचन यादव, भीम यादव और लक्ष्मण तुरहा हथियार और लाठी-डंडे के साथ पहुंचे। 


 

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