मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटा और साला भगोड़ा घोषित, घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा

मऊ – यूपी के मऊ सदर से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पुलिस ने बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पत्नी, बेटे और साले को भगोड़ा घोषित (Absconder Declared) कर दिया है. इनके खिलाफ जिले के तीन थानों में केस दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है.
वहीं न्यायालय के सामने हाजिर नहीं होने पर प्रशासन इन सब के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी कर सकता है. मुख्तार के गृह जनपद गाजीपुर के सभी ठिकानों पर छापेमारी की गई है. हालांकि अंसारी के रिश्तेदार वहां नहीं मिले जिसके बाद दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया गया. एसपी अविनाश पांडे ने बताया कि हथियार लाइसेंस के मामले में कोर्ट ने अब्बास अंसारी को समन जारी किया था लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए.
वहीं, एसपी अविनाश पांडे ने कहा कि उनसे निवेदन नहीं किया गया है बल्कि चेतावनी दी गई है कि अगर वे कोर्ट के सामने पेश नहीं होते तो फिर नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधीक्षक अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी और उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ विभिन्न मामलों में केस दर्ज किए गए हैं. वे भगोड़े घोषित हैं.
अविनाश पांडे ने बताया कि, उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए गाजीपुर के चार जगहों पर छापेमारी की, लेकिन उनका परिवार अभी फरार है. एसपी ने बताया कि हथियार लाइसेंस के मामले में कोर्ट ने मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को समन जारी किया था लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके बाद एबीडब्ल्यू जारी किया गया है. एनबीडल्यू के अनुसार नोटिस का पालन नहीं किया गया जिसके बाद कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुख्तार अंसारी के दो साले सरजील रजा और अनवर सहजाद के खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू जारी था. अगर ये कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो कुर्की की जाएगी.
पूरा मामला साल 2020 में दक्षिण टोला थाना अंतर्गत मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण का है. इस मामले में मुख्तार अंसारी के दो साले भी आरोपी बनाए गए हैं.
इसके अलावा मुख्तार अंसारी के बेटे और वर्तमान में मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को भी कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस लेने का आरोपी बनाया है. जिसमें न्यायालय के बार-बार नोटिस की अवहेलना करने पर न्यायालय ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है.