EPFO : जानें एक साथ कितने पेंशनभोगियों को मिलेगी पेंशन
हरियाणा-
ईपीएफओ के 138 क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र के लाभार्थियों के खातों में पेंशन डालते हैं। ऐसे में पेंशनभोगियों को पेंशन अलग-अलग दिन और समय पर मिलती है। ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस प्रणाली की स्थापना के बाद पेंशन का वितरण 138 क्षेत्रीय कार्यालय के डेटाबेस के आधार पर किया जाएगा।
बैठक में पेंशन निकासी की न्यूनतम समयसीमा को छह महीने से कम किए जाने संबंधी प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा । इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी ने भविष्य निधि फंड में छह महीने से कम भी योगदान किया है तो भी वह अपनी रकम निकाल सकता है। मौजूदा नियम के अनुसार, कर्मचारी को पेंशन से पैसा निकालने के लिए छह महीने से 10 साल तक योगदान करना होता है।
सीबीटी की 20 नवंबर, 2021 को हुई 229वीं बैठक में ट्रस्टीज ने केंद्रीकृत आईटी आधारित प्रणाली के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। श्रम मंत्रालय ने बैठक के बाद बयान में कहा था कि इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालयों के ब्योरे को चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय डेटाबेस में ट्रांसफर किया जाएगा।
इससे सेवाओं का परिचालन और आपूर्ति सुगम हो सकेगी। केंद्रीय प्रणाली से डी-डुप्लिकेशन की सुविधा मिलेगी और किसी कर्मचारी को कंपनी बदलने पर अकाउंट ट्रांसफर करने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। खबरों के मुताबिक 15 जुलाई तक ब्याज का पैसा पीएफ खाताधारकों को ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8.1 फीसदी की ब्याज दर तय की है जो कि 10 साल में सबसे कम है। इससे पिछले वित्त वर्ष में कर्मचारियों को 8.5 फीसदी की दर से ब्याज मिला था ।