18 जुलाई से बढ़ेंगे दही, लस्सी के दाम, अस्पताल में महंगा होगा इलाज, ये चींजे होंगी सस्ती

18 जुलाई से अधिक जीएसटी देना होगा
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GST
वित्त मंत्रालय ने मासिक जीएसटी भुगतान में किए जाने वाले बदलावों पर उद्योग जगत से 15 सितंबर तक राय मांगी है. जीएसटी कॉउंसलिंग की पिछले महीने हुई मीटिंग में जीएसटीआर-3बी(GSTR-B) या मासिक कर भुगतान फॉर्म में बदलावों को पब्लिक करने और उन पर सभी स्टेक होल्डर से सुझाव-सलाह मांगने की सिफारिश की गई थी.

नई दिल्ली - एक तरफ डॉलर के मुकाबले रुपये की कबढ़ रही है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने रोजमर्रा के जरूरत की चीजों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है जिसका सीधा-सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है. हाल ही में केंद्र सरकार की जीएसटी कॉउंसिल ने पैकेज्ड व लेबल(Packaged And Labeled) वाले दही, पनीर के साथ अनाज छंटाई की मशीन, पानी के पंप, एलईडी लाइट(LED) जैसी जरूरत की चीजों पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया है. इन सब चीजों पर 18 जुलाई से अधिक जीएसटी देना होगा. जिससे जरूरत के सामानों की कीमत बढ़ जाएगी. पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी कॉउन्सिल ने विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी दरों में बदलाव किया है, जिन्हें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अधिसूचित कर दिया है. इससे आम आदमी का खर्च बढ़ने वाला है.

    इन सब चीजों के दाम बढ़ेंगे

◆ पैकेज्ड एवं लेबल युक्त दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5 फीसद जीएसटी देना होगा.

◆ अस्पताल में 5,000 रुपये (Non-ICU) से अधिक किराये वाले कमरे पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.
◆ चेक बुक जारी करने पर बैंकों की ओर लिए जाने वाले शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी.

◆ होटल के 1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराये वाले कमरे पर 12 फीसदी जीएसटी. अभी नहीं लगता है.

◆ टेट्रा पैक पर दर 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी प्रिंटिंग,राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, एलईडी लाइट्स, एलईडी लैम्प(LED Lamp) पर 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी.
◆ मैप, एटलस और ग्लोब पर 12 फीसदी जीएसटी देना होगा.
◆ ब्लेड, चाकू, पेंसिल शार्पनर(pencil Sharpener),चम्मच, कांटे वाले चम्मच,स्किमर्स आदि पर 18 फीसदी जीएसटी. अभी 12  फीसदी.
◆ आटा चक्की, दाल मशीन पर 5 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी.

◆ अनाज छंटाई मशीन, डेयरी मशीन, फल-कृषि उत्पाद छंटाई मशीन, पानी के पंप, साइकिल पंप, सर्किट बोर्ड पर 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी.
◆ मिट्टी से जुड़े उत्पाद पर 12 फीसदी जीएसटी. अभी 5 फीसदी है.

◆ चिट फंड सेवा(Chit Fund Service) पर 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी     
    जीएसटी.
    

DAHI


    इन चीजों की कीमत कम होगी
   
◆ रोपवे के जरिये यात्रियों और सामान लेकर आने-जाने पर 5 फीसदी टैक्स. अभी 18 फीसदी है.
◆ स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण(Splints and other fracture devices), शरीर के कृत्रिम बॉडी इंप्लाट्स(Body Implants),इंट्रा ओक्यूलर लेंस(intraocular lens) आदि पर 12 फीसदी की जगह 5 फीसदी लगेगा.
◆ उन ऑपरेटरों के लिए माल ढुलाई किराया पर जीएसटी 18 फीसदी से कम होकर 12 फीसदी रह जाएगी, ईंधन लागत शामिल है.
◆ डिफेंस फोर्सेज(Defence Forces) के लिए आयातित कुछ खास वस्तुओं पर आईजीएसटी(Integrated-GST) नही लगेगा.

   मासिक जीएसटी भुगतान फॉर्म में बदलावों पर मांगी राय

वित्त मंत्रालय ने मासिक जीएसटी(Monthly GST) भुगतान में किए जाने वाले बदलावों पर उद्योग जगत से 15 सितंबर तक राय मांगी है. जीएसटी कॉउंसलिंग(GST Council) की पिछले महीने हुई मीटिंग में जीएसटीआर-3बी(GSTR-B) या मासिक कर भुगतान फॉर्म में बदलावों को पब्लिक करने और उन पर सभी स्टेक होल्डर(Stake Holder) से सुझाव-सलाह मांगने की सिफारिश की गई थी.

GST

वित्त मंत्रालय ने मासिक जीएसटी भुगतान सिस्टम में बदलावों की करते हुए शुक्रवार को कहा, आम जनता और व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि फॉर्म जीएसटीआर-3बी में व्यापक बदलावों पर डिटेल कॉन्सेप्ट लेटर(Detail Concept Letter) जारी किया गया है. सभी स्टेक होल्डर से 15 सितंबर, 2022 तक सुझाव मांगे गए हैं.

 

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