सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप बिश्नोई को झटका, विदेश जाने की नहीं मिली अनुमति, इस मामले में हैं आरोपी

नई दिल्ली : हरियाणा के कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति नहीं मिली है। बता दें कि उन्होंने बीमारी का इलाज करवाने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। उनके अलावा काला धन मामले मे उनके बेटे भव्य बिश्नोई को जारी लुक आउट नोटिस के कारण भव्य के विदेश जाने पर रोक लगी थी। बता दें कि साल 2021 में कुलदीप ने अपने बेटे भव्य की विदेश में पढ़ाई करने जाने की अनुमति के लिए अपना पासपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्टार जनरल में जमा करवाया था।
दरअसल कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई काला धन मामले में आरोपी हैं। भव्य बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। बाद में लुकआउट नोटिस को कुलदीप बिश्नोई ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मेडिकल इमरजेंसी का मामला आता है तो विदेश जाने के लिए हाई कोर्ट जा सकते है लेकिन इस मामले मे हाई कोर्ट के आदेश मे दखल देने का कोई आधार नहीं बनता।
इससे पहले आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई को मंगलवार को जान से मारने की धमकी मिली थी। बिश्नोई को धमकी देने वाले युवक कंवराराम को राजस्थान के बाड़मेर से गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले में तुरंत कार्रवाई करने को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज का आभार जताया था। इसके साथ ही बिश्नोई ने हरियाणा और राजस्थान पुलिस का भी आभार जताया था।