कप, प्लेट, गिलास सहित सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स आज से बैन, देखिए लिस्ट

नई दिल्ली - पर्यावरण पर प्लास्टिक के बढ़ते दुष्प्रभाव के चलते केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय (Union Environment Ministry) ने एक लिस्ट जारी कर आज से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) से बने 19 उत्पादों पर बैन लगा दिया है. सरकार के इस फैसले के बाद अब प्लास्टिक (Plastic) से बनी कई चीजों की बिक्री बंद हो जाएगी.
सरकार का मानना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को री-साइकिल करना मुश्किल और खर्चीला होता है. इसलिए इसका अधिकांश हिस्सा किसी ना किसी रूप में वापस से पर्यावरण में ही चला जाता है, जिससे प्रकृति को कई प्रकार से नुकसान पहुंचता है. इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगाने से कचरे की मात्रा में कमी आएगी.
बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लिस्ट जारी करने के साथ ही इसको सख्ती से लागू करने के भी निर्देश जारी किए हैं. मंत्रालय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आदेश का उल्लंघन करने वालों के पांच साल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है.
वहीं आदेश का लगातार उल्लंघन करने वाले पर पांच हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी जुर्माना लग सकता है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को अपने यहां सिंगल यूज प्लास्टिक के अवैध रूप से इसके निर्माण, जमा और बिक्री पर नजर बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है. मंत्रालय ने फिलहाल FMCG सेक्टर को इस बैन से छूट दी है.
देखिए पूरी लिस्ट
- प्लास्टिक कैरी बैग
- प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
- गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक
- कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टीक
- प्लास्टिक के झंडे
- थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन)
- प्लास्टिक की प्लेट
- प्लास्टिक के कप
- प्लास्टिक के गिलास
- प्लास्टिक के कांट
- प्लास्टिक के चम्मच
- चाकू
- स्ट्रॉ
- प्लास्टिक ट्रे
- मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाले फिल्म
- इन्विटेशन कार्ड
- सिगरेट के पैकेट
- 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसे बैनर
- स्टिरर (चीनी आदि मिलाने वाली चीज)