DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस पर लगाया 5 लाख का जुर्माना

इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों द्वारा माता-पिता के साथ एक दिव्यांग बच्चे को रांची हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से रोके जाने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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इंडगो
विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन एयरलाइन के कर्मचारी इसे उठाने में विफल रहे और इस प्रक्रिया में नागरिक उड्डयन की आवश्यकताओं (विनियमों) और भावनाओं के पालन में चूक हुई 

 दिल्ली.   डीजीसीए ने शनिवार को कहा कि उसने सात मई को रांची हवाईअड्डे पर दिव्यांग बच्चे को बोर्डिंग से इन्‍कार करने पर इंडिगो एयरलाइन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 7 मई को रांची हवाई अड्डे पर इंडिगो ग्राउंड स्टाफ द्वारा विशेष रूप से दिव्यांग बच्चे को संभालने में कमी थी और इसने स्थिति को बढ़ा दिया। इंडिगो ने 9 मई को कहा था कि लड़के को रांची-हैदराबाद उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि वह दहशत में दिख रहा था। चूंकि, लड़के को बोर्डिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसके साथ पहुंचे माता-पिता ने भी विमान में प्रवेश नहीं करने का फैसला किया। डीजीसीए ने नौ मई को घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया था।

इंडिगो का स्‍टाफ मामले को संभालने में असफल रहा

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक बयान में कहा गया है कि यह देखा गया है कि इंडिगो ग्राउंड स्टाफ द्वारा विशेष बच्चे को संभालने में कमी थी और स्थिति को बढ़ा दिया। यह उल्लेख किया गया है कि सहानुभूति पूर्वक मामले को संभालने ने बच्‍चे की नसों को सुचारू किया और उसे शांत किया। इसके बाद चरम कदम की आवश्यकता को समाप्त हो गई। इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को बोर्डिंग से वंचित कर दिया गया।

यह नोट किया गया कि विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन एयरलाइन के कर्मचारी इसे उठाने में विफल रहे और इस प्रक्रिया में नागरिक उड्डयन की आवश्यकताओं (विनियमों) और भावनाओं के पालन में चूक हुई। इसे देखते हुए डीजीसीए के सक्षम प्राधिकारी ने संबंधित विमान नियमों के प्रावधानों के तहत एयरलाइन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।

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