यूपी में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

वकील दवे ने कहा कि, हो सकता है कि अवैध निर्माण ही तोड़े गए हो. हमारा एतराज इसी बात का है कि फिर सब पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?
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बुलडोजर एक्शन
इससे पहले 13जुलाई को हुई हियरिंग में सॉलिसीटर ने जमीयत-उलेगा-ए-हिंद की दायर याचिका पर कहा था कि, 'हमें याचिकाओं पर एतराज है. कानूनी तौर पर की जा रही कार्रवाई को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की जा रही है.'

नई दिल्ली – उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आज फिर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई. हालांकि इससे पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को राहत देते हुए कहा था कि वो इस तरह का आदेश नहीं दे सकता है. इसके साथ ही SC ने UP में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करने वाली जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर रोक लगा दी थी.

बता दें कि जमीयत-उलेगा-ए-हिंद ने कुछ दिनों पहले कानपुर, प्रयागराज सहित यूपी के कईं शहरों में हुई हिंसाओं के बाद योगी सरकार के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठाए थे. इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी. यचिका में कहा गया था कि यूपी सरकार जानबूझकर समुदाय विशेष पर एकतरफा कार्रवाई करने का काम कर रही है.

वहीं इसी मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इससे पहले 13 जुलाई को हुई हियरिंग में SC ने योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर रोक लगा दी थी. SC ने कहा था वो इस तरह के आदेश कैसे दे सकते हैं? इसके साथ ही सॉलिसीटर ने कहा था कि, कानूनी तौर पर की जा रही कार्रवाई को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की जा रही है.

इसके बाद वकील दवे ने कहा कि, हो सकता है कि अवैध निर्माण ही तोड़े गए हो. हमारा एतराज इसी बात का है कि फिर सब पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? दिल्ली का सैनिक फार्म अवैध है, 50 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस सबके बाद कोर्ट ने अगली तारीख देते हुए 10 अगस्त को सुनवाई की बात की. उन्होंने कहा कि, 8 अगस्त तक सभी पक्ष लिखित जवाब दाखिल कर दें.

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