मोदी जी! मैं खुलेआम घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है? - लुक आउट नोटिस जारी होने पर मनीष सिसोदिया

आपकी सारी रेड फैल हो गयी, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली - मनीष सिसोदिया
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लुक आउट नोटिस(Look Out Notice) एक सर्कुलर होता है जिसे जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है ताकि आपराधिक मामलों में नामित व्यक्ति देश छोड़कर बाहर न जा सके

नई दिल्ली - दिल्ली के स्वास्थ मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया(Deputy CM Manish Sisodia) पर भी केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है. शुक्रवार, 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के आवास समेत कई राज्यों के 21 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी. जिसके बाद अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है. गौरतलब है कि लुक आउट नोटिस(Look Out Notice) एक सर्कुलर होता है जिसे जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है ताकि आपराधिक मामलों में नामित व्यक्ति देश छोड़कर बाहर न जा सके.


लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, "आपकी सारी रेड फैल हो गयी, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब आपने लुक आउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा. ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा?"

दरअसल सीबीआई ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी(Delhi Excise Policy) की जांच के सिलसिले में सिसोदिया के सरकारी आवास पर छापा मारा था. जिसके बाद रविवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है. सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक मनीष सिसोदिया पर IPC(Indian Penel Code) की धारा 120B, 477A और PC Act(Prevention Of Corruption Act, 1988) की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ है.

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सिसोदिया के अलावा 13 अन्य लोगों के खिलाफ भी सर्कुलर जारी किया गया है. जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है. इनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है. 19 अगस्त को 15 घंटे चली कार्रवाई के दौरान सिसोदिया का मोबाइल, लैपटॉप जब्त किया गया था. सीबीआई कुछ डाक्यूमेंट्स भी अपने साथ ले गई थी. इस केस में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. इनमें से IPC की धारा 120B और PC एक्ट की धारा 7 दोनों पर ED जांच में शामिल हो सकती है. ये दोनों धाराएं PMLA(Prevention Of Money Laundering Act,2002) के तहत शेड्यूल्ड अपराध में आती हैं.

सीबीआई की एफआईआर की कॉपी में लिखा गया है कि अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अरुण पांडे शराब कारोबारियों से करोड़ों का कमीशन लिया करते थे. जांच एजेंसी का मानना है कि ये तीनों ही मनीष सिसोदिया के करीबी हैं. जिसकी वजह से सीबीआई को सिसोदिया की भूमिका को लेकर संदेह है. बता दें कि मनी लांड्रिंग के केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बीते कुछ महीनों से ईडी की हिरासत में हैं. वहीं पिछले दिनों दिल्ली के LG(Lieutenant Governor) विनय कुमार सक्सेना(LG Vinay Kumar Sexena) ने दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.

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