मनोज तिवारी को दिल्ली पुलिस ने भेजा 21 हजार का चालान

वाहन के मालिक का भी PUC और HSRP उल्लंघन के लिए 20 हजार रुपये का चालान हुआ है।
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Manoj tiwari
बिना हेल्मेट बाइक चलाना मनोज तिवारी को महंगा पड़ा है। मामले के वायरल होने पर पुलिस ने उन्हें 21 हजार का चालान भेजा है। आरोप है कि उन्होंने हेलमेट, लाइसेंस, PUC प्रमाणपत्र और HSRP प्लेट से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने बाइक रैली में नियमों का उल्लंघन करने पर तिवारी को ये फटका लगाया है। वाहन के मालिक पर भी PUC और HSRP उल्लंघन के लिए 20 हजार रुपये का चालान हुआ है।

दिल्ली. दिल्ली में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ अभियान के तहत सांसदों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित इस तिरंगा यात्रा में तमाम सांसद बाइक पर तिरंगा लेकर सड़कों पर नजर आए। भोजपुरी सिंगर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया। जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने अकाउंट पर शेयर की हैं। 

तस्वीरों में वो बगैर हेल्मेट थे। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट वायरल हो गई। लोगों ने दिल्ली पुलिस से सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। उसके बाद ही पुलिस हरकत में आई और ताबड़तोड़ चालान भेज दिया। पुलिस ने उनकी पूरी छानबीन की तो पता चला कि वाहन का मालिक भी बराबर का दोषी है।

सोशल मीडिया पर लोगों ने चालान कटने के मजे लिए। एक ने लिखा मजा आ गया। ऐसे ही इन लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए। फोटो सेशन के लिए कुछ भी करते हैं। एक का कहना था कि सिर्फ़ मनोज तिवारी सर को ही क्यों, उसके पीछे जितने भी लोग हैं सबका चालान कटना चाहिए ।कानून सब के लिए बराबर है सब का चालान काटा जाए।

एक यूजर का कहना था कि कानून तोड़ कर बस मोटरसाइकिल पर बैठ कर बाइक रैली निकालने से, आप केवल देश का अपमान कर रहे हैं, सम्मान नहीं। एक ने लिखा कि आजादी की लड़ाई में इन… के पूर्वज अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे और पेंशन लेते थे। 75 साल से हम भारतवासी तिरंगा फहरा रहे हैं। ये अंग्रेजों के दलाल हमें राष्ट्रभक्ति ना सिखाए। आज सत्ता में हो तो राजधर्म निभाओ।

बिना हेल्मेट बाइक चलाना मनोज तिवारी को महंगा पड़ा है। मामले के वायरल होने पर पुलिस ने उन्हें 21 हजार का चालान भेजा है। आरोप है कि उन्होंने हेलमेट, लाइसेंस, PUC प्रमाणपत्र और HSRP प्लेट से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने बाइक रैली में नियमों का उल्लंघन करने पर तिवारी को ये फटका लगाया है। वाहन के मालिक पर भी PUC और HSRP उल्लंघन के लिए 20 हजार रुपये का चालान हुआ है।

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