अब दिवाली के बाद ही हो पाएंगे पंचायत चुनाव, नवंबर तक फिर टले!

पंचायत एवं विकास विभाग की ओर से हरियाणा के सभी जिलों में आरक्षण को लेकर ड्रा प्रक्रिया की जाएगी। 
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पंचायत चुनाव
हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए अब इंतजार और अधिक लंबा हो सकता है। पहले पंचायत चुनाव में कोरोना महामारी की वजह से देरी हुई और अब पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले के कारण चुनाव टल रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इसी मामले को लेकर दायर याचिका के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट में हरियाणा सरकार से इस पर जवाब मांगा है। साथ ही आरक्षण ड्रा के लिए भी नई तारीखों का ऐलान किया गया है। इन सबके बीच लग रहा है कि त्योहारों के सीजन से पहले हरियाणा में पंचायत चुनाव होना मुश्किल है।

चंडीगढ़।   पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अब दीपावली के बाद ही संभव हो सकेंगे। पंचायतों, जिला परिषदों और ब्लाक समितियों में पिछड़ा वर्ग-ए को आरक्षण के लिए चल रहे वार्डबंदी के काम के बीच विकास एवं पंचायत विभाग ने हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम का ड्राफ्ट जारी कर हितधारकों से 10 दिन में आपत्तियां और सुझाव मांगें हैं।

23 सितंबर के बाद संशोधित नियम लागू हो जाएंगे जिसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आरक्षण के लिए वार्डबंदी का काम भी अगले सप्ताह पूरा हो सकेगा। पिछड़ा वर्ग-ए को आरक्षण के लिए ग्राम पंचायतों और जिला परिषद व ब्लाक समितियों में वार्डों के चयन का काम पूरा करने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग ने पहले 15 सितंबर तक ड्रा निकालने का समय निर्धारित किया था।

इसके बाद प्रशासनिक कारणों के चलते एक सप्ताह के लिए वार्डबंदी का काम रोकना पड़ा। अब वार्डों के आरक्षण का काम अगले सप्ताह पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर पर वार्डबंदी का काम पूरा होने के बाद प्रदेश स्तर पर आरक्षित वाडरें की सूची तैयार कर राज्य चुनाव आयोग को दी जाएगी। 

राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंच के अनारक्षित पद के लिए 250 रुपये, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/महिला के लिए 125 रुपये, सरपंच के अनारक्षित पद के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/महिला के लिए 250 रुपये, पंचायत समिति के सदस्य के अनारक्षित पद के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/महिला के लिए 375 रुपये तथा जिला परिषद के सदस्य के अनारक्षित पद के लिए 1000 रुपये जबकि अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/महिला के लिए 500 रुपये निर्धारित की गई है।

पंचायत एवं विकास विभाग अब हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुका है। तमाम कोशिशों के बाद भी चुनाव आयोग के पास सूचना जाने के बाद आयोग को भी एक माह का वक्त चुनाव कराने के लिए चाहिए, इस तरह से चुनाव अक्टूबर अंत तक ही जाकर होंगे क्योंकि इस बीच में दशहरा, दीपावली सहित बड़े त्योहार भी आ रहे हैं। इस दौरान सरकारी अमले का अवकाश रहेगा औरचल रही प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव होगा। कुल मिलाकर पंच सरपंच और पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य के लिए एससी और पिछड़ा वर्ग ए के लिए वार्ड आरक्षित होने के बाद ही सूचना चुनाव आयोग के पास में भेजी जाएगी। 

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