'हाई टैक्स...नौकरी नहीं', GST और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर फिर बरसे राहुल गांधी

नई दिल्ली - जीएसटी की दरों में बढ़ोत्तरी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) पर हमला बोला है. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्र सरकार पर बरसते हुए जीएसटी को एक बार फिर से 'गब्बर सिंह टैक्स' कहकर संबोधित किया. इसके साथ ही देश में बेरोजगारी (Unemployment) को लेकर भी सरकार पर कटाक्ष किया.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सिर्फ टैक्स को बढ़ाने में लगी है. देश में नौकरी नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही है. इसी के साथ राहुल गांधी ने ट्विटर पर जीएसटी की दरों में इजाफे के कारण महंगी होने वाली वस्तुओं की एक लिस्ट जारी की.
राहुल गांधी ने देश में जीएसटी की दरों में इजाफे के कारण महंगी होने वाली वस्तुओं की एक लिस्ट ट्विटर पर साझा करते हुए टैक्स को "गब्बर सिंह टैक्स" के रूप में संदर्भित किया. राहुल गांधी ने लिखा, ''हाई टैक्स, कोई नौकरी नहीं. दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को कैसे नष्ट किया जाए, इस पर बीजेपी का मास्टरक्लास''.
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने दूध, दही और पनीर जैसे पैक किए गए खाद्य पदार्थ को 5 फीसदी जीएसटी स्लैब में लाने का फैसला किया है. इसके साथ ही चावल और गेहूं जैसे अनपैक किए गए पदार्थों को भी 5 फीसदी टैक्स के तहत लाया गया है. अब तक इन चीजों पर जीएसटी से छूट मिली हुई थी.
आज से आपको कौन-कौन सी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पर ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, देखिए लिस्ट
- आज से पैकेट बंद और लेवल वाले प्रोडक्ट्स पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाएगा. वहीं, पहले इस पर सिर्फ 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता था.
- इसके अलावा प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
- सौर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जबकि पहले पांच फीसदी टैक्स लगता था.
- सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा जो अबतक 12 फीसदी था.
- हालांकि, रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर पांच फीसदी की गई है. वहीं, पहले इन पर 12 फीसदी टैक्स लगता था.
- ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जो अभी 18 फीसदी है.
- इसके अलावा नारियल पानी पर 12 फीसदी और फुटवेयर के कच्चे माल पर भी 12 फीसदी GST की नई दरें लागू होगी.
- मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा. बता दें अब तक इन वस्तुओं को जीएसटी से छूट मिली हुई थी.
- एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर 12 फीसदी शुल्क लगेगा. इसके आलावा अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी से मुक्त रहेगा.
- इसके अलावा एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा. फिलहाल यह छूट की श्रेणी में आता है.
- इसके अलावा 5,000 रुपये प्रति दिन (आईसीयू को छोड़कर) से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा.
- सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा.