'यह बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत है', SC से राहत के बाद बोले एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दिघे के विचारों की विजय है.
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एकनाथ शिंदे
महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत दी है. शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर रोक लगाते हुए बागी विधायकों को अयोग्यता पर जवाब देने के लिए और मोहलत दे दी है.

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से आज शिवसेना (Shiv Sena) के बागी विधायकों को बड़ी राहत मिली है. इसके बाद शिवसेना के बागी गुट का नेतृत्व कर रहे एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने ट्वीट कर कहा कि ये हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दिघे के विचारों की विजय है.


सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता नोटिस की वैधानिकता को चुनौती देने वाले बागी विधायकों की याचिकाओं पर जवाब मांगा. इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष से कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर 11 जुलाई तक फैसला नहीं लिया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से बागी विधायकों या किसी भी नागरिक (यानी बागी विधायकों के समर्थक) की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा. राज्य सरकार ने कहा कि वह 39 बागी विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा के लिए तत्काल और पर्याप्त उपाय करेगी.

बता दें कि शिवसेना के अनुरोध पर डिप्टी स्पीकर ने शिंदे और अन्य 15 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया था और 27 जून शाम तक जवाब दाखिल करने को कहा था. इस नोटिस को लेकर एकनाथ शिंदे और 15 अन्य बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शिंदे और उनके गुट के विधायक भरत गोगावाले ने सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं.

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