विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर व मंत्रियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

2020 में आप नेताओं  ने तरनतारन के प्रबंधकीय ब्लॉक के बाहर  धरने  लगाए के खिलाफ दर्ज एफआईआर की थी 
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पंजाब में तरनतारन एसीजीएम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा,
पंजाब में तरनतारन एसीजीएम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, डिप्टी स्पीकर जय किशन रोडी, मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, हरभजन सिंह, गुरमीत सिंह मीत हेयर और विधायक मंजीत सिंह बिलासपुर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। 

तरनतारन-  जुलाई 2020 में पंजाब के विभिन्न हिस्सों में जहरीली शराब के कारण कई जानें चली गई थीं। इसके विरोध में आप नेताओं ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ तरनतारन प्रबंधकीय ब्लॉक के बाहर धरना दिया था। साल 2020 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आप नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया था।  इसी के मामले में कोर्ट में केस चल रहा है।  केस की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

पंजाब में तरनतारन एसीजीएम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा,

पंजाब में तरनतारन एसीजीएम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, डिप्टी स्पीकर जय किशन रोडी, मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, हरभजन सिंह, गुरमीत सिंह मीत हेयर और विधायक मंजीत सिंह बिलासपुर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। कांग्रेस सरकार ने आप नेताओं के खिलाफ तरनतारन के थाना सदर में मामला दर्ज करवाया था। आप नेताओं के एडवोकेट बूटा सिंह संधू ने कोर्ट में आरोपियों को हाजिरी में छूट के लिए अर्जी दी थी, लेकिन जज ने इस अर्जी को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि सभी की गैरहाजिरी के चलते केस लटक रहा है।

पंजाब में तरनतारन एसीजीएम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा,

मामला दर्ज होने के बाद केस की सुनवाई एसीजीएम बगीचा सिंह की अदालत में चल रही थी। यह वारंट साल 2020 में आप नेताओं द्वारा तरनतारन के प्रबंधकीय ब्लॉक के बाहर लगाए गए धरने के खिलाफ दर्ज एफआईआर के तहत जारी किए गए हैं। इसके बाद कोर्ट ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। केस की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा सहित अन्य आरोपी अदालत में पेश ही नहीं हुए थे। 


 

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