Haryana Panchayat Election - दो चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, आयोग ने शुरू की तैयारियां

हरियाणा सरकार के निर्देश के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज़ कर दी है
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पंचायत चुनाव
चुनाव डयूटी पर उपस्थित न होने वाले स्टाफ के खिलाफ हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत कड़ी कार्रवाई करें.

चंडीगढ़ - हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीख़ को लेकर अटकलें तेज़ हो गईं हैं. स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा सरकार के निर्देश के बाद पंचायत चुनाव(Panchayat Election Haryana) की तैयारियां तेज़ कर दी है. सूत्रों के मुताबिक चुनाव दो चरणों में होंगे. सरपंच व पंच के चुनाव एकचरण में, दूसरे चरण में जिला परिषद व बीडीसी(Block Development Council) का चुनाव संभव है. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह ने सभी जिलों के डीसी(Deputy Commissioner) को लिखे पत्र में इसका उल्लेख किया है. पंच का चुनाव मतपत्र(Ballot Paper) से होगा, जबकि जिला परिषद(District Council) मेम्बरों, बीडीसी और सरपंच के चुनाव ईवीएम(Electronic Voting Machine) से करवाये जाएंगे.

चुनाव आयोग 22 जुलाई को मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के बाद आपत्तियां का निपटारा करने के नाड चुनाव की घोषणा करेगा. गांवों में एक हजार वोटरों पर एक मतदान केंद्र बनाना होगा. इलेक्शन कमिश्नर(State Election Commissioner) धनपत सिंह(Dhanpat Singh) ने सभी डीसी को पत्र लिखकर सरकारी मशीनरी को चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने पत्र में कहा है कि अनुभवी अधिकारियों की ड्यूटी ही चुनाव में लगाई जाए. अपने-अपने जिले में सभी डीसी ड्यूटी के लिए जरूरी कर्मचारियों की संख्या का हिसाब लगा लें. मतदान और मतगणना का ट्रेनिंग कर्मचारियों को समय रहते दी जाए. आरक्षित वार्ड(Reserved Ward) की लिस्ट सहायक निर्वाचन अधिकारियों को मुहैया करवाई जाए ताकि नामांकन लेने में कोई चूक न हो. हर बूथ पर ईवीएम और चुनाव सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था करें.

संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान कर रोशनी व शौचालय इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था कर लें. व्यवस्था की वीडियोग्राफी(Videography) भी करवाई जाए. प्रशासन द्वारा पुलिस विभाग को उचित संख्या में पुलिसकर्मी मुहैया कराने की मांग भेज दी जाए ताकि हिंसा, लूट या बूथ न कब्जाए जा सकें. ट्रेनिंग के लिए मास्टर ट्रेनर की व्यवस्था कर लें. चुनाव अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी उनके पैतृक गांव में न लगाई जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव करवाये जा सकें.

धनपत सिंह ने प्रदेश के सभी डीसी को पत्र लिखा कहा है कि वे सीएमओ(Chief Medical Officer) को चुनाव अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश प्रमाणपत्र बनाने की सिफारिश वास्तविक आधार पर करें. अनेक कर्मचारी-अधिकारी फर्जी प्रमाण पत्र(Fake Certificate) बनाकर चुनावों में डयूटी से बचना चाहते हैं. चुनाव डयूटी पर उपस्थित न होने वाले स्टाफ के खिलाफ हरियाणा पंचायती राज अधिनियम(Haryana Panchayati Raj Act 1994) के तहत कड़ी कार्रवाई करें.

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