बालिग को अपनी पसंदीदा शख्स के साथ रहने का अधिकार -हाईकोर्ट
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दिल्ली। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि देश के प्रत्येक वयस्क को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने की पूरी आजादी है। उसे रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि कोई भी रिश्तेदार या नजदीकी रिश्तेदार उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता. अगर कोई रुकता है तो कोर्ट को उसकी सुरक्षा के लिए आदेश जारी करना चाहिए। अदालत लिव-इन दंपति की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
दंपति ने अपने रिश्तेदारों से अपनी जान को खतरा होने की आशंका व्यक्त की थी। इसमें पुरुष पहले से शादीशुदा था, हालांकि वह अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना याचिकाकर्ता महिला के साथ रह रहा था। उसने सुरक्षा की मांग करते हुए 13 सितंबर को पंजाब पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक उसके आवेदन पर कोई फैसला नहीं लिया है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विकास बहल ने कहा कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सबसे मौलिक अधिकार है। न्यायमूर्ति बहल ने प्रदीप सिंह बनाम हरियाणा राज्य में उसी उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। उस मामले में एक लिव-इन कपल को सुरक्षा प्रदान करते हुए, कोर्ट ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा हमारे समाज में प्रवेश कर चुकी है और महानगरों में इसे स्वीकार कर लिया गया है।
न्यायमूर्ति बहल ने कहा, "इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार है कि भले ही याचिकाकर्ता "लिव इन रिलेशनशिप" में रह रहे हों, वे जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के हकदार हैं। अदालत ने पंजाब पुलिस को दंपति की सुरक्षा की मांग वाली अर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का आदेश दिया ताकि खतरे की आशंका के लिए उनका आकलन किया जा सके।
जस्टिस बहल ने कहा, "हर इंसान, खासकर एक वयस्क को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी मामले में, जब न्यायालय का विचार है कि प्रथम दृष्टया, कुछ रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति, अपने संबंधों से नाखुश होकर, उनके जीवन और स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसी स्थिति में न्यायालय उनकी सुरक्षा का आदेश देगा। पारित करने की आवश्यकता है।"